रायपुर। आवास एवं पर्यावरण विभाग के ज्वॉइंट डायरेक्टर सूर्यभान सिंह ठाकुर और डिप्टी डायरेक्टर कमला सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। दोनों अधिकारी आवास एवं पर्यावरण विभाग में पदस्थ हैं।
नगर पालिका निगम राजनांदगांव द्वारा सत्यम परिवेश (परिवेश आई.एन.सी.) कॉलोनी के अनुमोदन अभिन्यास में कथित हेर-फेर के मामले में करोड़ों रुपये की हानि पहुंचाने के संबंध में दोनों अधिकारियों को “कारण बताओं” नोटिस जारी किया गया था। प्रकरण की जांच के लिए संचालनालय ने 20 नवंबर 2025 को आदेश क्रमांक 3630 के तहत एक जांच समिति गठित की थी। समिति ने अपनी जांच रिपोर्ट में दोनों अधिकारियों को प्रथम दृष्टया कदाचार का दोषी पाया।
क्या है निलंबन आदेश में
दोनों अधिकारियों के निलंबन आदेश में उल्लेख है कि विभागीय पत्र दिनांक 15.01.2026 द्वारा नगर पालिका निगम राजनांदगांव द्वारा सत्यम परिवेश (परिवेश आई.एन.सी.) कॉलोनी के अनुमोदन अभिन्यास में हेर-फेर का करोड़ों रूपये की हानि पहुंचाने के संबंध में सूर्यभान सिंह ठाकुर, संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग को कारण बताओ सूचना जारी किया गया था। प्रकरण में संचालनालय के आदेश क्रमांक 3630, दिनांक 20.11.2025 के द्वारा प्रकरण की जांच हेतुगठित जांच समिति द्वारा संबंधित दोषी अधिकारियों के विरूद्ध सिविल सेवा आचारण नियम 1965 के तहत् कार्यवाही किये जाने की अनुशसा की गई है। अतः राज्य शासन एतद् द्वारा जांच हेतु गठित जांच समिति द्वारा जांच प्रतिवेदन में सूर्यभान सिंह ठाकुर को प्रथम दृष्ट्या कदाचार का दोषी पाये जाने के कारण सूर्यभान सिंह ठाकुर, संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्रीय कार्यालय, दुर्ग को छत्तीसगढ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 (1) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में सूर्यभान सिंह ठाकुर का मुख्यालय संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर निर्धारित किया जाता है।


