महासमुंद। बोर्ड परीक्षा के दौरान एग्जाम हॉल में हो रहे नकल की वीडियोग्राफी किये जाने के मामले में शिक्षा विभाग ने कड़ी कार्रवाई की है। जिले के भंवरपुर स्थित स्वामी आत्मानंद स्कूल (SAGES) परीक्षा केंद्र में बड़ी लापरवाही और अनियमितता पाए जाने के बाद लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने केंद्र अध्यक्ष, सहायक केंद्र अध्यक्ष और पर्यवेक्षक समेत कुल 5 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
छात्रा ने जनदर्शन में की थी लिखित शिकायत
दरअसल, महासमुंद जिले के परीक्षा केंद्र क्रमांक 171031 (स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी/हिन्दी माध्यम विद्यालय, भंवरपुर) में बोर्ड परीक्षा के दौरान सुरक्षा और जांच में गंभीर चूक हुई थी। यहां परीक्षा केंद्र में खुलकर नकल कराया जा रहा था। इससे नाराज एक मेधावी छात्रा परीक्षा कक्ष के भीतर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस (डिजिटल कैमरा) लेकर प्रवेश कर गई। छात्रा ने न केवल परीक्षा की वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग की, बल्कि उसे बतौर सबूत पेश करते हुए कलेक्टर जनदर्शन में शिकायत दर्ज कराई और सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया।

जांच में सही मिली शिकायत
जिला शिक्षा अधिकारी, महासमुन्द द्वारा स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी / हिन्दी मा.वि. भंवरपुर परीक्षा केन्द्र में केन्द्राध्यक्ष एवं पर्यवेक्षक द्वारा नकल कराने एवं दुर्व्यवहार करने संबंधी शिकायत के मामले में जांच की गई और प्रारंभिक जांच प्रतिवेदन के आधार पर दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध निलंबन प्रस्ताव प्रेषित किया गया।
जांच प्रतिवेदन के अनुसार हाई/ हायर सेकेण्डरी परीक्षा केन्द्र स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी/ हिन्दी मा.वि. भंवरपुर में परीक्षार्थियों के प्रवेश के पहले ठीक से जांच नहीं की गई, जिसके कारण छात्रा के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस (डिजिटल कैमरा) लेकर परीक्षा कक्ष में प्रवेश किया गया एवं वीडियो एवं ऑडियो रिकार्ड कर सोशल मिडिया में प्रसारित किया गया। DPI का मानना है कि इससे विभाग की छवि धूमिल हुई है।
इस तरह मामले की जांच में परीक्षा केंद्र में नकल होने के सबूत मिले, वहीं परीक्षा केंद्र में बिना जांच के छात्र-छात्राओं को प्रवेश दिए जाने की शिकायत भी सही पायी गई।
परीक्षा केंद्र में मौजूद सभी स्टाफ दोषी, निलंबित
जांच प्रतिवेदन के अनुसार परीक्षा केन्द्र में केन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्राध्यक्ष, पर्यवेक्षकों एवं भृत्य की भूमिका संदेहास्पद प्रतीत होता है। उक्त्त लोक सेवकों द्वारा अपने पदीय दायित्वों/कर्तव्यों के निर्वहन में घोर लापरवाही बरती गयी है, जो कि जो कि छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 03 के विपरीत गंभीर कदाचार है। जिसके चलते इन सभी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया :
- गंगा प्रसाद पटेल, व्याख्याता, शा.उ.मा.वि. बिछिया विकासखण्ड बसना
- अनिरूद्ध भोई, व्याख्याता, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी/हिन्दी मा.वि. भंवरपुर
- दिनेश कुमार दास, व्याख्याता, स्वा.आत्मा. उत्कृष्ट अंग्रेजी/हिन्दी मा.वि. भंवरपुर
- दुर्गाप्रसाद पटेल, सहायक शिक्षक एल.बी., स्वा. आत्मा. उ. अंग्रेजी/ हिन्दी मा.वि. भंवरपुर
- श्रीमती विजिया बुड़ेक, नियमित भृत्य, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी/ हिन्दी मा.वि. भंवरपुर निलम्बनकाल में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।
निलंबित सभी लोक सेवकों के निलंबन काल में मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, महासमुंद नियत किया गया है। विभाग ने डीईओ को यह भी निर्देश दिया है कि 7 दिनों के भीतर संबंधितों के विरुद्ध आरोप पत्र का प्रारूप संचालनालय को उपलब्ध कराएं।



