छत्तीसगढ़ में दुकान और स्थापना का श्रम पंजीयन प्रमाणपत्र अब मात्र 24 घंटे में मिलेगा।

टीआरपी। छत्तीसगढ़ शासन के श्रम विभाग ने राज्य में ‘इज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस’ को बढ़ावा देने के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए दुकानों एवं स्थापनाओं के पंजीयन नियमों में बड़ा संशोधन किया है। इसके तहत अब व्यापारियों और दुकानदारों को ऑनलाइन आवेदन करने के मात्र 24 घंटे के भीतर श्रम पहचान संख्या (LIN) प्रमाणपत्र जारी कर दिया जाएगा।

इस नए संशोधन से छत्तीसगढ़ के लाखों छोटे-बड़े व्यापारियों, दुकानदारों और नए उद्यमियों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से मुक्ति मिलेगी। 3 जून 2026 से प्रभावी हुई यह व्यवस्था पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी है, जिससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और राज्य में नया व्यवसाय शुरू करना बेहद आसान हो जाएगा।

छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना नियम में बड़ा बदलाव


छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) नियम, 2021 में महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए इसकी नई अधिसूचना जारी कर दी है। इस नई व्यवस्था की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह पूरी तरह स्व-घोषणा (Self-Declaration) पर आधारित है। नियोक्ताओं को केवल निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे और ई-चालान के माध्यम से शुल्क जमा करना होगा।

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श्रम विभाग के अनुसार, आवेदन जमा होते ही सिस्टम-जनरेटेड प्रमाणपत्र ऑनलाइन जारी हो जाएगा, जिसमें किसी भी भौतिक हस्ताक्षर (Physical Signature) की आवश्यकता नहीं होगी। इसके साथ ही, विभाग के पोर्टल पर सभी प्रतिष्ठानों का एक ऑनलाइन रजिस्टर भी ऑटो-अपडेट हो जाएगा, जिससे डिजिटलीकरण को बढ़ावा मिलेगा।

नियमों में यह भी साफ किया गया है कि यदि भविष्य में जांच के दौरान कोई भी दस्तावेज या जानकारी गलत या भ्रामक पाई जाती है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित नियोक्ता (Employer) की होगी। इसके अलावा, सभी दुकानदारों को अपने प्रतिष्ठान में नाम-पट्ट (Name-Board) के साथ इस पंजीयन प्रमाणपत्र को अनिवार्य रूप से डिस्प्ले करना होगा।

अगर कोई व्यापारी अपने पंजीयन प्रमाणपत्र में नाम, पता, या कर्मचारियों की संख्या में बदलाव करना चाहता है, तो उसे भी बेहद सरल बना दिया गया है। नियोक्ता मात्र 100 रुपये का संशोधन शुल्क देकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और संशोधित प्रमाणपत्र भी 24 घंटे के भीतर जारी कर दिया जाएगा।

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प्रभावी तिथि: राज्य में यह नई ऑनलाइन व्यवस्था 3 जून 2026 से लागू हो चुकी है।

समय सीमा: आवेदन और शुल्क जमा करने के महज 24 घंटे के भीतर ऑनलाइन सर्टिफिकेट जारी होगा।

संशोधन शुल्क: प्रमाणपत्र में किसी भी प्रकार के सुधार या बदलाव के लिए केवल 100 रुपये का शुल्क निर्धारित है।

पारदर्शिता: यह प्रक्रिया पूरी तरह सिस्टम-जनरेटेड है, जिसमें किसी भी मैन्युअल वेरिफिकेशन या भौतिक हस्ताक्षर की जरूरत नहीं है।

इस सरलीकृत डिजिटल व्यवस्था के लागू होने से आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आने की उम्मीद है। श्रम विभाग इस नई ऑनलाइन प्रणाली की सुचारू मॉनिटरिंग करेगा ताकि तकनीकी दिक्कतों को तुरंत दूर किया जा सके और व्यापारियों को बिना किसी बाधा के इसका त्वरित लाभ मिलता रहे।