Raipur City News: रायपुर। रायपुर कमिश्नरेट पुलिस ने ड्रग तस्करी के आरोपी रूपिन्दर सिंह उर्फ पिन्दर उर्फ पाबलो की करीब 15 लाख रुपये मूल्य की संपत्ति को SAFEMA (NDPS Act) के तहत फ्रीज करा दिया है। कार्रवाई में आरोपी के नाम पर दर्ज दो चारपहिया वाहन शामिल हैं।

Raipur City News: पुलिस के अनुसार, रूपिन्दर सिंह के खिलाफ वर्ष 2025 में कबीर नगर थाना में एनडीपीएस एक्ट, बीएनएस और आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। विशेष एनडीपीएस न्यायालय रायपुर ने उसे दोषी ठहराते हुए एक वर्ष के सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई थी।

Raipur City News: दोषसिद्धि के बाद पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत आरोपी की वित्तीय जांच शुरू की। जांच में आरोपी और उसके परिजनों के नाम पर दर्ज चल-अचल संपत्तियों का परीक्षण किया गया। इस दौरान आरोपी के नाम पर पंजीकृत शेवरले क्रूज़ कार (सीएच-01-एके-2424) और महिन्द्रा थार (सीएच-04-एमएन-9007) की जानकारी सामने आई। दोनों वाहनों की कुल अनुमानित कीमत 15 लाख रुपये आंकी गई है।

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सुनवाई के दौरान आरोपी और उसके परिजनों को संपत्तियों के वैध स्रोत संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया, लेकिन वे संतोषजनक प्रमाण नहीं दे सके। इसके बाद सक्षम प्राधिकारी एवं प्रशासक, SAFEMA@NDPS Act, मुंबई ने 5 जून 2026 को दोनों वाहनों को फ्रीज करने के आदेश की पुष्टि कर दी।