टीआरपी डेस्क। नीट-यूजी परीक्षा विवाद और पेपर लीक मामले से जुड़ी एक और बहुत बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से आ रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रसिद्ध मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया है, जिसमें सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध यानी बैन को चुनौती दी गई थी। अदालत के इस कड़े फैसले के बाद अब टेलीग्राम ऐप को किसी भी तरह की राहत नहीं मिली है। इसका सीधा मतलब यह है कि देश में आगामी 22 जून तक टेलीग्राम पर पाबंदी पूरी तरह लागू रहेगी और सरकार का फैसला बरकरार रहेगा।

जस्टिस तेजस करिया ने सुनाया फैसला, आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई को माना सही

दिल्ली हाई कोर्ट के माननीय जज जस्टिस तेजस करिया ने इस मामले की सुनवाई करते हुए टेलीग्राम की अर्जी को नामंजूर कर दिया। कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा आईटी एक्ट यानी सूचना प्रौद्योगिकी कानून की धारा 69ए के तहत की गई कार्रवाई को बिल्कुल सही ठहराया है। आसान भाषा में कहें तो इस कानून के तहत सरकार को यह अधिकार होता है कि अगर देश की सुरक्षा, कानून व्यवस्था या किसी बड़ी राष्ट्रीय परीक्षा की गोपनीयता को खतरा हो, तो वह किसी भी वेबसाइट या मोबाइल ऐप को कुछ समय के लिए ब्लॉक यानी बंद कर सकती है। कोर्ट ने इसी नियम के तहत 22 जून तक टेलीग्राम को ब्लॉक रखने के सरकारी आदेश को कानूनन सही माना है।

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नीट री-एग्जाम की सुरक्षा के लिए सरकार ने उठाया था सख्त कदम

आपको बता दें कि आगामी 21 जून को देशभर में नीट-यूजी की दोबारा परीक्षा यानी री-एग्जाम होने जा रहा है। पिछले दिनों हुई जांच में यह बात सामने आई थी कि नीट परीक्षा के लीक हुए पर्चे और फर्जी जानकारियां टेलीग्राम के कई ग्रुप्स और चैनलों पर धड़ल्ले से शेयर की जा रही थीं। सरकार को डर था कि दोबारा परीक्षा के समय भी कुछ शरारती तत्व इस ऐप का गलत इस्तेमाल करके धांधली फैला सकते हैं। इसी खतरे को भांपते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने परीक्षा के ठीक पहले टेलीग्राम को अस्थाई रूप से बंद करने का आदेश जारी किया था, ताकि छात्र बिना किसी अफवाह के शांति से एग्जाम दे सकें।

टेलीग्राम की दलीलें कोर्ट में हुईं फेल, 22 जून के बाद ही हटेगी पाबंदी

कोर्ट में सुनवाई के दौरान टेलीग्राम के वकीलों ने इस अचानक लगे बैन को हटाने की मांग की थी। उनकी दलील थी कि ऐप को बंद करने से आम यूजर्स को परेशानी हो रही है। लेकिन हाई कोर्ट ने परीक्षा की संवेदनशीलता और लाखों छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए ऐप की मांगों को ठुकरा दिया। अदालत के इस रुख से साफ है कि 21 जून को नीट की परीक्षा पूरी होने और अगले दिन यानी 22 जून की समयसीमा खत्म होने के बाद ही देश में टेलीग्राम सेवाएं दोबारा सामान्य रूप से शुरू हो पाएंगी। तब तक सुरक्षा एजेंसियों की इन संदिग्ध चैनलों पर कड़ी नजर बनी रहेगी।

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