Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana: खरीफ सीजन में प्राकृतिक आपदाओं और मौसम की अनिश्चितता से फसलों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए जिला प्रशासन ने विशेष पहल की है। जिला कृषि विभाग ने जिले में अधिसूचित धान की फसल के लिए किसानों से समय रहते बीमा कराने की अपील की है। कृषि अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि प्राकृतिक आपदा, कीट प्रकोप या सूखे के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए यह योजना बेहद कारगर है। इच्छुक किसान नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर या बैंक शाखा में संपर्क कर समय सीमा से पहले अपना पंजीयन सुनिश्चित करा सकते हैं।
जिला कृषि अधिकारी अमित कुमार ने बताया कि योजना के तहत ऋणी और गैर ऋणी किसानों के लिए अलग-अलग अंतिम तिथियां तय की गई हैं। गैर ऋणी किसानों के लिए फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 14 अगस्त है, जबकि ऋणी किसानों के लिए 31 अगस्त समय सीमा निर्धारित की गई है। धान की फसल के लिए प्रीमियम राशि 1,660 रुपये प्रति हेक्टेयर तय की गई है। इस मामूली प्रीमियम राशि का भुगतान कर किसान अपनी पूरी फसल का सुरक्षा कवच हासिल कर सकते हैं।
आवश्यक दस्तावेज
- पहचान पत्र की प्रति
- स्व-प्रमाणित फसल बुवाई घोषणा पत्र
- जमीन की नवीनतम खतौनी
- बैंक पासबुक की छायाप्रति
इन दस्तावेजों के साथ किसान अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या संबंधित बैंक शाखा में जाकर ऑनलाइन आवेदन दर्ज करा सकते हैं।
योजना का बैकग्राउंड और सुरक्षा दायरा
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना देश भर में किसानों को वित्तीय स्थिरता प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है। पिछले वर्षों के दौरान बिन मौसम बरसात, ओलावृष्टि और कीटों के हमले से किसानों को भारी आर्थिक क्षति उठानी पड़ी थी। ऐसे जोखिमों को कम करने के लिए सरकार हर सीजन में अधिसूचित फसलों के लिए बीमा का दायरा तय करती है। योजना का मुख्य लक्ष्य प्राकृतिक आपदाओं के दौरान किसानों की आय को सुरक्षित रखना और उन्हें खेती जारी रखने के लिए संबल प्रदान करना है।
कृषि क्षेत्र और किसानों की स्थिति पर असर
समय पर फसल बीमा कराने से जिले के हजारों धान उत्पादक किसानों को सुरक्षा कवच मिलेगा। प्राकृतिक असंतुलन या फसल खराब होने की स्थिति में बीमा कंपनियां सर्वे के आधार पर क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान करेंगी। इससे किसानों पर महाजनों का कर्ज नहीं चढ़ेगा और स्थानीय कृषि अर्थव्यवस्था मजबूत बनी रहेगी। समय पर आवेदन प्रक्रिया पूरी होने से भविष्य में क्लेम सेटलमेंट में भी कोई कानूनी या प्रशासनिक बाधा नहीं आएगी।


