Lotte Choco Pie declared unsafe: खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने जांच के बाद Lotte Choco Pie के एक बैच को असुरक्षित घोषित कर दिया है। दुर्ग जिले में इस बैच की बिक्री, भंडारण और वितरण पर तत्काल रोक लगा दी गई है। वहीं दूसरे जिलों में भी इस बैच के प्रोडक्ट की उपलब्धता की जांच की जा रही है। दरअसल लैब रिपोर्ट में उत्पाद में निर्धारित सीमा से अधिक परिरक्षक पाए जाने की पुष्टि हुई है।

लैब रिपोर्ट में खुलासा

दुर्ग के खाद्य सुरक्षा अधिकारी जितेन्द्र कुमार नेले ने बताया कि Lotte Choco Pie, ब्रांड-लोट्टे, पैक 672 ग्राम का नमूना जांच के लिए कैली लैब प्राइवेट लिमिटेड, भोपाल भेजा था। जांच रिपोर्ट क्रमांक R-0565/2026 दिनांक 21 जुलाई 2026 के अनुसार उत्पाद में निर्धारित सीमा से अधिक परिरक्षक मिला। उन्होंने बताया कि इस बिस्किट को सुरक्षित रखने के लिए जो सोर्बिक एसिड मिलाया जाता है उसकी मात्रा अधिक पायी गई। इसके आधार पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत उत्पाद को ‘असुरक्षित’ घोषित किया गया।

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प्रभावित बैच का ये है विवरण:

– बैच नंबर: NM10DC2  

– निर्माण तिथि: 10 अप्रैल 2026  

– समाप्ति तिथि: 9 अप्रैल 2027  

जनस्वास्थ्य को संभावित खतरे को देखते हुए इस बैच के उत्पाद के विक्रय और उपभोग पर रोक लगाई गई है।

विक्रय, भंडारण और वितरण पर रोक

जिला प्रशासन ने दुर्ग जिले के सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों, वितरकों, थोक और खुदरा विक्रेताओं को निर्देश दिए हैं कि उक्त बैच वाले Lotte Choco Pie की बिक्री, भंडारण एवं वितरण तत्काल बंद करें।

व्यवसायियों को कहा गया है कि यदि उनके पास संबंधित स्टॉक है तो उसे बाजार से वापस मंगाएं और इसकी सूचना आयुक्त, खाद्य सुरक्षा तथा संबंधित कार्यालय को निर्धारित प्रारूप में दें। वापस मंगाए गए उत्पाद का निपटान FSSAI अधिनियम 2006 और नियम 2011 के अनुसार किया जाएगा।

राष्ट्रीय स्तर पर किया गया अलर्ट 

चूंकि Lotte Choco Pie के प्रोडक्ट का कारोबार बड़ा है और राष्ट्रीय स्तर पर इसकी खरीद बिक्री होती है इसलिए खाद्य सुरक्षा विभाग दुर्ग ने विभाग के राष्ट्रीय मुख्यालय के अलावा प्रदेश के सभी जिलों में खाद्य सुरक्षा अफसरों को पत्र भेजकर पता लगाने को कहा है कि कहीं उनके जिले में संबंधित लॉट नम्बर का Lotte Choco Pie बिक तो नहीं रहा है। अगर संबंधित बैच का  प्रोडक्ट मिले तो उसकी जब्ती की जाए।

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खाद्य सुरक्षा अधिकारी, दुर्ग जितेन्द्र कुमार नेले ने बताया कि प्रोडक्ट में जिस एसिड की अधिकता पाई गई है, उसके ज्यादा सेवन से मोटापा जैसी समस्याएं सामने आती हैं। बहरहाल इस ख्यातिनाम प्रोडक्ट को असुरक्षित घोषित किए जाने से व्यापार जगत में तहलका मचा हुआ है, और खाद्य विभाग द्वारा इस प्रॉडक्ट के दूसरे बैच तथा इससे मिलते जुलते अन्य खाद्य उत्पादों की भी जांच की जा रही है।

नियम तोड़ने पर वैधानिक कार्रवाई

खाद्य सुरक्षा अधिकारी को आदेश का पालन सुनिश्चित कराने और उत्पाद बेचने/वितरित करने वालों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही संबंधित बैच का स्टॉक वापस मंगाने की प्रक्रिया की निगरानी कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है।

0 खाद्य सुरक्षा अधिकारी दुर्ग का पत्र

FAQ: Lotte Choco Pie असुरक्षित घोषित 

सवाल: दुर्ग में किस उत्पाद पर रोक लगी है?

Lotte Choco Pie, ब्रांड-लोट्टे, 672 ग्राम पैक के बैच NM10DC2 पर।

सवाल: रोक का कारण क्या है?

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खाद्य परीक्षण लैब में उत्पाद में निर्धारित सीमा से अधिक परिरक्षक पाए जाने के कारण।

सवाल: प्रभावित बैच की पहचान कैसे करें?

बैच नंबर NM10DC2, निर्माण तिथि 10 अप्रैल 2026, समाप्ति तिथि 9 अप्रैल 2027।

सवाल: व्यापारियों को क्या करना है?

बिक्री-भंडारण रोकें, स्टॉक वापस मंगाएं और इसकी सूचना खाद्य सुरक्षा आयुक्त को दें।

सवाल: नियम न मानने पर क्या होगा?

A: खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।