बकाया सरचार्ज पर छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने दी 50 फीसदी छूट, एकमुश्त बकाया जमा करने पर मिलेगा लाभ
बकाया सरचार्ज पर छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने दी 50 फीसदी छूट, एकमुश्त बकाया जमा करने पर मिलेगा लाभ

Chhattisgarh Housing Board: रायपुर। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल ने बकायादार हितग्राहियों को बड़ी राहत दी है। मंडल अध्यक्ष अनुराग सिंहदेव ने दाण्डिक ब्याज में 50 प्रतिशत की छूट देने की घोषणा की है।

इसके साथ ही लंबित वाटर चार्जेस पर लगने वाले सरचार्ज में भी 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। हालांकि, इस सुविधा का लाभ लेने के लिए हितग्राहियों को अपनी पूरी बकाया राशि एकमुश्त जमा करनी होगी।

नवा रायपुर अटल नगर स्थित मंडल मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह के दौरान अध्यक्ष अनुराग सिंहदेव ने इस विशेष छूट की घोषणा की। मंडल की विभिन्न योजनाओं में निर्मित और निर्माणाधीन आबंटित संपत्तियों पर यह सुविधा लागू होगी।

दाण्डिक ब्याज में आधी छूट

जिन हितग्राहियों पर बकाया राशि के साथ विलंब अवधि का दाण्डिक ब्याज जुड़ रहा है, वे पूरी बकाया राशि एकमुश्त जमा कर ब्याज में 50 प्रतिशत की छूट का लाभ ले सकेंगे। इससे लंबे समय से बकाया चल रहे प्रकरणों का निपटारा करने में हितग्राहियों को राहत मिलने की उम्मीद है।

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वाटर चार्जेस के सरचार्ज पर भी राहत

हाउसिंग बोर्ड ने लंबित जलप्रदाय शुल्क यानी वाटर चार्जेस पर लगने वाले सरचार्ज में भी 50 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया है। जिन हितग्राहियों पर वाटर चार्जेस बकाया है, वे एकमुश्त भुगतान कर सरचार्ज की आधी राशि माफ करा सकेंगे।

OTS-1 और OTS-2 को नहीं मिलेगा लाभ

मंडल ने इस छूट के दायरे से विशेष आवासीय योजना के अंतर्गत OTS-1 और OTS-2 में आबंटित संपत्तियों को बाहर रखा है। इन योजनाओं के हितग्राहियों को इस विशेष छूट का लाभ नहीं मिलेगा।

31 मार्च तक मिली थी सुविधा

अध्यक्ष अनुराग सिंहदेव ने बताया कि इससे पहले भी 31 मार्च 2026 तक बकाया राशि एकमुश्त जमा करने पर दाण्डिक ब्याज में 50 प्रतिशत की छूट की योजना लागू की गई थी। इस योजना से बड़ी संख्या में हितग्राहियों को लाभ मिला था। इसी को देखते हुए मंडल ने दोबारा यह सुविधा शुरू करने का निर्णय लिया है।

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मंडल की निधि में भी बढ़ेगी तरलता

हाउसिंग बोर्ड का कहना है कि इस पहल से एक ओर हितग्राहियों को पुराने बकाए के निपटारे में राहत मिलेगी, वहीं दूसरी ओर मंडल की निधि में तरलता भी बनी रहेगी। संबंधित इकाइयों को योजना के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं।

मंडल ने सभी पात्र हितग्राहियों से अपील की है कि वे विशेष छूट का लाभ उठाते हुए अपनी बकाया राशि का जल्द से जल्द एकमुश्त भुगतान करें, ताकि दाण्डिक ब्याज और वाटर चार्जेस के सरचार्ज में 50 प्रतिशत की छूट का लाभ लिया जा सके।