CG Urban Pensioners DR Hike: छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों के पेंशनरों और परिवार पेंशनधारियों के लिए राहत की खबर है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने महंगाई राहत में बढ़ोतरी की है। सातवें वेतनमान के पेंशनरों को अब 58 प्रतिशत और छठवें वेतनमान के पेंशनरों को 257 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत मिलेगी। नई दर का लाभ 1 जनवरी 2026 से मिलेगा।
उपमुख्यमंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद मंत्रालय से नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के संचालक को इस संबंध में पत्र जारी कर दिया गया है।
उपमुख्यमंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद राज्य शासन ने महंगाई राहत बढ़ाने का फैसला किया है। मंत्रालय से नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के संचालक को इस संबंध में पत्र जारी किया गया है।इस फैसले से नगरीय निकायों के पेंशनरों और परिवार पेंशनधारियों को बढ़ी हुई दर से महंगाई राहत मिलेगी।
सितंबर से दिसंबर 2025 की अवधि के लिए भी बढ़ोतरी
विभाग ने 1 सितंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक की अवधि के लिए भी महंगाई राहत की दर बढ़ाई है।इस अवधि में सातवें वेतनमान के पेंशनरों और परिवार पेंशनधारियों को 55 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत मिलेगी। वहीं छठवें वेतनमान के पेंशनरों और परिवार पेंशनधारियों के लिए यह दर 252 प्रतिशत होगी।
महंगाई राहत की दर
| अवधि | सातवां वेतनमान | छठवां वेतनमान |
|---|---|---|
| 1 सितंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 | 55% | 252% |
| 1 जनवरी 2026 से | 58% | 257% |
5 FAQs (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)
Q1: 1 जनवरी 2026 से 7वें वेतनमान वाले पेंशनरों को कितनी महंगाई राहत मिलेगी?
उत्तर: 1 जनवरी 2026 से 7वें वेतनमान के पेंशनरों और परिवार पेंशनधारियों को 58 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत मिलेगी।
Q2: 6वें वेतनमान के तहत पेंशन पाने वालों के लिए नई महंगाई राहत दर क्या है?
उत्तर: 6वें वेतनमान के पेंशनरों को 1 जनवरी 2026 से 257 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत का भुगतान किया जाएगा।
Q3: 1 सितंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 की अवधि के लिए क्या दरें तय की गई हैं?
उत्तर: इस अवधि के लिए 7वें वेतनमान पर 55 प्रतिशत और 6वें वेतनमान पर 252 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत मंजूर की गई है।
Q4: इस महंगाई राहत वृद्धि का अनुमोदन किसके द्वारा किया गया है?
उत्तर: उपमुख्यमंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद राज्य शासन ने इस संबंध में विभागीय आदेश जारी किया है।
Q5: इस आदेश का लाभ किन पेंशनरों को मिलेगा?
उत्तर: यह लाभ छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों के सभी पेंशनरों और परिवार पेंशनधारियों को मिलेगा।


