Rally Permission: रायपुर नगर निगम क्षेत्र में रैली, जुलूस और सार्वजनिक आयोजनों के लिए अनुमति अनिवार्य, सफाई शुल्क 1,000 रुपये छत्तीसगढ़ राज्य नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देशों के तहत रायपुर नगर पालिक निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के आयोजन के लिए अनुमति की व्यवस्था तय कर दी गई है।
नगर निगम आयुक्त को इस संबंध में अधिकृत किया गया है, जिसके तहत सार्वजनिक खेल मैदान, पंडाल, अस्थायी संरचनाओं और रैली-जुलूस की अनुमति प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए जोन स्तर पर जिम्मेदारी सौंपी गई है।
संबंधित जोन कार्यालयों में आवेदन की व्यवस्था
नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा के निर्देशों के अनुसार, रायपुर के नागरिक या इच्छुक संस्थाएं अपने संबंधित क्षेत्र के जोन कमिश्नर कार्यालय में आवेदन जमा कर सकती हैं। यह संपर्क केवल कार्यालयीन दिवसों में, कार्यालयीन समय (वर्किंग ऑवर्स) के दौरान ही किया जा सकता है। जोन कमिश्नर को इन आवेदनों पर आवश्यक कार्यवाही और स्वीकृति हेतु अधिकृत किया गया है।
7 दिवस पूर्व 4 प्रमुख विभागों से NOC अनिवार्य
आयोजन या रैली-जुलूस की अनुमति प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आयोजन से कम से कम 7 दिन पहले जमा करना अनिवार्य किया गया है। आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित 4 प्रमुख विभागों का अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) संलग्न करना आवश्यक होगा:
अनुविभागीय दण्डाधिकारी (SDM) – राजस्व विभाग
पुलिस विभाग
जिला सेनानी (होमगार्ड एवं अग्निशमन विभाग)
कार्यपालन अभियंता या सहायक अभियंता (विद्युत विभाग)
सफाई व्यवस्था शुल्क 500 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये किया गया
नगर निगम रायपुर ने आयोजनों के बाद होने वाली गंदगी की सफाई के लिए लगने वाले शुल्क में संशोधन किया है। मेयर इन काउंसिल की बैठक (23 सितंबर 2025, संकल्प क्रमांक 10) और सामान्य सभा (29 अक्टूबर 2025, संकल्प क्रमांक 14) के निर्णयों के अनुसार, रैली और जुलूस के पश्चात की जाने वाली सफाई व्यवस्था के लिए प्रति आयोजन शुल्क को 500 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया गया है।
सार्वजनिक स्थानों पर नियमों का कड़ाई से पालन जरूरी
यह नियम रायपुर नगर निगम के अंतर्गत आने वाले सभी सार्वजनिक खुले मैदानों, सार्वजनिक मार्गों, फुटपाथों, चौराहों और अन्य खुले स्थानों पर आयोजित होने वाले धरना, प्रदर्शन, पंडाल निर्माण, अस्थायी संरचनाओं और धार्मिक/सामाजिक जुलूसों पर लागू होगा। बिना पूर्व अनुमति और आवश्यक NOC के आयोजन करने पर विभागीय कार्यवाही की जा सकती है।
FAQ
प्र. 1: रायपुर में रैली, जुलूस या पंडाल लगाने की अनुमति कहाँ से मिलेगी?
उ: अनुमति के लिए आयोजक को रायपुर नगर निगम के संबंधित क्षेत्र के जोन कमिश्नर कार्यालय में कार्यालयीन समय के दौरान संपर्क करना होगा।
प्र. 2: आयोजन से कितने दिन पहले आवेदन जमा करना अनिवार्य है?
उ: निर्धारित आवेदन प्रारूप में आयोजन की तिथि से कम से कम 7 दिन पहले आवेदन जमा करना अनिवार्य है।
प्र. 3: अनुमति आवेदन के साथ किन विभागों की NOC लगाना जरूरी है?
उ: आवेदन के साथ 4 विभागों—एसडीएम (राजस्व), पुलिस, होमगार्ड एवं फायर ब्रिगेड, और बिजली विभाग की NOC संलग्न करना आवश्यक है।
प्र. 4: रैली या जुलूस के बाद सफाई शुल्क कितना देना होगा?
उ: आयोजन के बाद सफाई व्यवस्था के लिए प्रति आयोजन शुल्क अब 500 रुपये के स्थान पर 1,000 रुपये निर्धारित किया गया है।
प्र. 5: सफाई शुल्क में बढ़ोतरी का निर्णय कब लिया गया?
उ: यह निर्णय मेयर इन काउंसिल (23 सितंबर 2025) और नगर निगम सामान्य सभा (29 अक्टूबर 2025) के पारित संकल्प के तहत लिया गया है।


