रायपुर। दुष्कर्म के मामले में घिरे छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य शिक्षा Former Chhattisgarh Medical Education के पूर्व डायरेक्टर डॉ. एसएल आदिले Doctor SL Adele की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया है।

शुक्रवार को एडीजे रायपुर पूजा जायसवाल की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा, केस डायरी से दर्शित तथ्यों, परिस्थितियों और सामग्री के आधार पर यह मामला अग्रिम जमानत दिए जाने के लिए उपयुक्त नहीं है। इसलिए आवेदक की ओर से पेश की गई अग्रिम जमानत आवेदन पत्र को अस्वीकार कर निरस्त किया जाता है।

बता दें कि कांकेर निवासी एक युवती रायपुर स्थित डीकेएस अस्पताल में कार्यरत है। युवती का आरोप है कि साल 2017 में वह परीक्षा देने के लिए रायगढ़ मेडिकल कॉलेज गई थी। तब कॉलेज के तत्कालीन डीन डॉ. आदिले से उसका परिचय हुआ। युवती का आरोप है कि 2018 में नौकरी दिलाने का झांसा देकर डॉ. आदिले अपने घर ले गए और दुष्कर्म किया।

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रंजना वर्मा पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया से जुड़ी अनुभवी न्यूज राइटर हैं। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन की शिक्षा प्राप्त की है। रायपुर के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम करते हुए उन्होंने छत्तीसगढ़ और देश से जुड़े समसामयिक मुद्दों के साथ राजनीति, शिक्षा, सरकारी योजनाओं, कारोबार, तकनीक और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर लेखन किया है। समाचार लेखन के साथ SEO आधारित कंटेंट तैयार करने में भी उनकी अच्छी पकड़ है। सरल भाषा में तथ्यों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना और पाठकों तक विश्वसनीय जानकारी पहुंचाना उनकी लेखन शैली की प्रमुख विशेषता है।