नई दिल्ली। (Supreme court) CBI की जांच अधिकार क्षेत्र को लेकर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि CBI जांच के लिए अब राज्य की सहमति लेना जरूरी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये प्रावधान संविधान के संघीय चरित्र के अनुरूप है।

सीबीआई दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम,1946 के जरिये शासित होती है, इसमें कहा गया है कि सीबीआई को जांच से पहले संबंधित राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी।

पुराने मामलों पर नहीं पड़ेगा असर

बता दें कि हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने एक आदेश जारी किया था और कहा था कि राज्य में जांच करने के लिए सीबीआई को दी गई अनुमति वापस ली जाती है। सरकार ने कहा था कि अब सीबीआई को किसी मामले की जांच के लिए पहले उससे अनुमति लेनी होगी।

हालांकि जो छानबीन अभी चल रही है उस पर इस आदेश का असर नहीं पड़ेगा लेकिन भविष्य में सीबीआई महाराष्ट्र में किसी नए मामले में जांच पड़ताल करना चाहती है, तो उसे राज्य सरकार से इजाजत लेनी होगी।

See also  सारा सनी बनीं देश की पहली मूक-बधिर एडवोकेट, चीफ जस्टिस ने भी सुनीं दलीलें

Chhattisgarh से जुड़ी Hindi News के अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें Facebook पर Like करें, Twitter पर Follow करें और Youtube  पर हमें subscribe करें। एक ही क्लिक में पढ़ें  The Rural Press की सारी खबरें