नई दिल्ली। अगर आप सड़क पर चलते समय ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं तो ये आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है। अगर आपने वाहन चलाते समय बार-बार ट्रैफिक नियमों तोड़ते है तो फिर अगली बार आपको बीमा पर ज्यादा प्रीमियम देने होंगे।

दरअसल, इंश्योरेंस रेगुलेटर बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण की ओर से गठित एक वर्किंग कमेटी ने यातायात उल्लंघन प्रीमियम लगाने की सिफारिश की है।

मोटर इंश्योरेंस में जुड़ सकता हैं पांचवां सेक्शन

बता दें अभी तक मोटर इंश्योरेंस के प्रीमियम में ओन डैमेज इंश्योरेंस, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, एडिशनल थर्ड पार्टी इंश्योरेंस और कंपलसरी पर्सनल एक्सीडेंट प्रीमियम को शामिल किया जाता है। वर्किंग कमेटी ने अब मोटर इंश्योरेंस में यातायात उल्लंघन प्रीमियम शामिल करने के लिए पांचवां सेक्शन जोड़ने की सिफारिश की है।

यातायात उल्लंघन प्रीमियम किया जाएगा तय

वर्किंग कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक, शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 100 पॉइंट पेनाल्टी लगाई जाएगी। वहीं गलत जगह पर पार्किंग करने पर 10 पॉइंट पेनाल्टी लगेगी। यातायात उल्लंघन प्रीमियम की राशि इन पेनाल्टी पॉइंट्स से लिंक होगी। बीमा कंपनियों को यातायात उल्लंघन पर हुए चालान की जानकारी नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) से प्राप्त होगी।

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हालांकि अगर कोई वाहन बेच देते हैं तो खरीदार के लिए यातायात उल्लंघन प्रीमियम जीरो से शुरू होगा।

रेगुलेटर इरडा ने नए नियम को लेकर ड्राफ्ट जारी किया

इंश्योरेंस रेगुलेटर इरडा ने वर्किंग कमेटी की सिफारिशों को लेकर ड्राफ्ट जारी किया है। इसमें संबंधित पक्षों से 1 फरवरी 2021 तक सुझाव मांगे गए हैं। ड्राफ्ट में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन की फ्रीक्वेंसी और उसकी गंभीरता की गणना के लिए एक सिस्टम बनाने की बात कही गई है। इसमें ट्रैफिक नियमों के अधिक उल्लंघन को यातायात उल्लंघन प्रीमियम से लिंक करने को कहा गया है।

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