नई दिल्ली।

अयोध्या में गैरविवादित भूमि पर पूजा करने की अनुमति की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा लगाया गया पांच लाख रुपए का जुर्माना बरकरार रखा गया है। हाई कोर्ट ने पंडित अमरनाथ मिश्रा पर याचिका दायर करने पर पांच लख रुपए का जुर्माना ठोका था।

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा, ‘आप शांति नहीं बनी रहने देना चाहते, किसी न किसी को इस मामले में नाक घुसेड़ना ही है।’

गौरतलब है कि अयोध्या विवाद का मामला सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मध्यस्थता से सुलझाया जा रहा है। राजनीतिक रूप से अति संवेदनशील माने जाने वाले अयोध्या विवाद को सुलझाने के लिए को सुप्रीम कोर्ट ने तीन सदस्यों की एक समिति गठित की है। इस समिति की अगुवाई सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एफएमआई कलीफुल्ला को सौंपी गई। साथ ही आध्यात्मिक गुरु श्रीश्री रविशंकर और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीराम पंचू को भी इसमें शामिल किया गया है।

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