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रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के 10 होटल बार पर बड़ी कार्यवाही की गाज गिरी है. रायपुर के इन होटल बारों में गंभीर अनियमितता पाए जाने पर यह कार्यवाही की गई है. कलेक्टर के निर्देश पर आबकारी उपायुक्त ने 10 बार लाइसेंस को एक दिन के लिए निलंबित कर दिया है. कलेक्टर के निर्देश पर आबकारी विभाग ने बारों की जांच की में गंभीर अनियमितता पाई थी.

निर्धारित समय के बाद भी खुला रखते थे बार

इनके खिलाफ गंभीर अनियमितता की श्रेणी में निर्धारित समय बाद भी बार खुला रखना, एक से अधिक काउंटर संचालित करना, एक समय में काउंटर पर एक लेबल का एक से अधिक बोतल खुले रखने के प्रकरण शामिल हैं.

इन 10 होटल बारों के लाइसेंस निलंबित

आबकारी विभाग ने होटल मेलरोज, होटल योगी, होटल शीतल इंटरनेशनल, होटल मधुशाला, होटल सीरॉक, होटल सूर्या, होटल सेंटर पाईट, होटल मेट्रो, होटल क्रास रोड और टेन डाउनिंग स्ट्रीट के बार लाइसेंस को एक दिन के लिए निलंबित कर दिया है.

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निलंबन अवधि का सम्पूर्ण राजस्व लायसेंसी द्वारा देना होगा. लायसेंस निलंबन के लिए किसी प्रकार के प्रतिकर पाने या उसके संबंध में चुकाई गई किसी फीस या निक्षेप के प्रतिदाय का हकदार नहीं होगा.

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