रायपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी (Former Chief Minister Ajit Jogi) ने भूपेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि वे मुख्यमंत्री, कलेक्टर, तहसीलदार और थानेदार को पार्टी बनाकर केस करेंगे। अजीत जोगी (Ajit Jogi) ने अपने जाति मामले में कहा है कि सरकार ने संविधान विरुद्ध जाकर FIR दर्ज किया है। जोगी ने आज हुई प्रेसवार्ता में जाति प्रकरण को लेकर दर्ज किए गए FIR पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफतौर पर कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (CM Bhupesh Baghel) को पहले संविधान की जानकारी अच्छी तरह से लें, फिर कार्रवाई करें।

कानून बना 2013 में और 1986 में बने सर्टिफिकेट पर FIR
कॉफ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि 2013 में ST, SC, OBC वर्ग में फर्जी जाति प्रकरण मामले में कानून बना है, लेकिन उनका जाति प्रमाण-पत्र 1986 में बना है। ऐसे में इस कानून के आधार पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। उनके खिलाफ इस अधिनियम के तहत जो एफआईआर बिलासपुर में दर्ज कराई गई है वह संविधान विरुद्ध है। अजीत जोगी (Ajit Jogi) का कहना है कि यह कार्रवाई पूरी तरह से दुर्भावना से प्रेरित है। इस मामले में वे मुख्यमंत्री, कलेक्टर, तहसीलदार और थानेदार को पार्टी बनाकर कोर्ट में केस करेंगे।
आपको बता दे कि राज्य सरकार के निर्देश पर बिलासपुर कलेक्टर की ओर से तहसीलदार ने अजीत जोगी पर फर्जी जाति प्रकरण के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई है। जाति मामले में FIR दर्ज होने के बाद अजीत जोगी ने सरकार को आड़े हाथों लिया है। रायपुर में प्रेस कॉफ्रेस में अजीत जोगी ने कहा कि जो केस उनके खिलाफ दर्ज किया गया है, वो ST, SC, OBC अधिनियम लागू होने से पहले के केस पर नियम विरूद्ध दर्ज किया गया है।
दिया दिलचस्प उदाहरण
अजीत जोगी (Former Chief Minister Ajit Jogi) ने दिलचस्प उदाहरण देते हुए सरकार को घेरा कि हेलमेट पर जुर्माना और सजा का कानून सितम्बर से लागू हुआ है, तो उसके पहले किसी दिन कोई हेलमेट न पहने, तो उसको आधार बनाकर उससे नये नियम के अनुसार जुर्माना नहीं वसूल सकते, वैसे ही ST, SC, OBC केस में भी हुआ है।