कलकत्ता। नारदा केस के आरोपी और तृणमूल कांग्रेस (TMC) के चार नेताओं को हाउस अरेस्ट करने के खिलाफ सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। सीबीआई ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है।

साथ ही सीबीआई ने कलकत्ता हाईकोर्ट में आज की सुनवाई को टालने की मांग भी की है। कलकत्ता हाई कोर्ट में टीएमसी नेताओं की जमानत पर आज बड़ी बेंच सुनवाई करेगी।
दरअसल, नारद स्टिंग केस में गिरफ्तार टीएमसी मंत्री फिरहाद हकीम, मंत्री सुब्रत मुखर्जी, विधायक मदन मित्रा और पूर्व मेयर सोवन चटर्जी ने कलकत्ता हाई कोर्ट में जमानत अर्जी लगाई थी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने चारों नेताओं को हाउस अरेस्ट करने का आदेश दिया था। जिससे सीबीआई ने फैसले को चुनौती दी है।
ये है पूरा मामला
गौरतलब है कि नारदा स्टिंग केस में मंत्री फिरहाद हकीम, मंत्री सुब्रत मुखर्जी, विधायक मदन मित्रा और पूर्व मंत्री सोवन चटर्जी के घर पर सीबीआई ने छापेमारी की थी. इसके बाद इन चारों नेताओं को अपने साथ सीबीआई दफ्तर ले आई थी। सीबीआई ने इन चारों नेताओं से पूछताछ की और फिर इन्हें गिरफ्तार कर लिया था।
टीएमसी नेताओं की गिरफ्तारी से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बेहद नाराज हो गई थीं। वह खुद सीबीआई दफ्तर पहुंच गई थीं. करीब 6 घंटे तक ममता सीबीआई दफ्तर में थीं। इस दौरान उन्होंने सीबीआई अफसरों से कहा कि आप बिना नोटिस मंत्रियों और विधायक को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, अगर ऐसा करते हैं तो आप मुझे भी गिरफ्तार कीजिए।
हालांकि, सीबीआई के अफसरों ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विरोध को नजरअंदाज करते हुए चारों नेताओं को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश कर दिया. गिरफ्तारी के 7 घंटे के अंदर ही सीबीआई की विशेष अदालत ने चारों नेताओं को जमानत दे दी, लेकिन रात होते-होते कलकत्ता हाई कोर्ट ने जमानत पर रोक लगा दी थी।
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