रायपुर। मंगलवार से सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक अधिकांश प्रतिष्ठान खुले रहेंगे। रायपुर के कलेक्टर डॉ एस भारतीदासन ने नई गाइडलाइन के मुताबिक शहर के होटल, रेस्टोरेंट, क्लब और आम लोगों के लिए खोल दिए गए हैं। यह रात 10:00 बजे तक संचालित किए जा सकेंगे।

यहां पर अब लोग बैठकर खा-पी सकेंगे। डायनिंग एरिया में 50 प्रतिशत लोग ही बैठ सकेंगे। यानी कि अगर होटल, रेस्टोरेंट, क्लब, के डायनिंग एरिया में 100 लोगों की बैठने की क्षमता है तो सिर्फ 50 लोग ही बैठ पाएंगे। इसके अलावा इन रात 10 बजे तक होम डिलीवरी करने की अनुमति होगी।
शादी और दशगात्र को लेकर ये है नियम
शादियों-विवाह को लेकर कहा गया है कि मैरिज हॉल में कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करना जरूरी होगा। शादियों के कार्यक्रम होटल में भी कराए जा सकेंगे लेकिन सिर्फ 50 लोगों की मौजूदगी की इजाजत रहेगी। मेहमानों की लिस्ट मैरिज हॉल या होटल वालों को देनी होगी। लिस्ट में जिसका नाम होगा उसे एंट्री मिलेगी। अंत्येष्टि या दशगात्र में सिर्फ 20 लोग शामिल हो सकते हैं।
ये भी खुले
- सभी तरह की स्थाई और अस्थाई दुकानें, शॉपिंग मॉल, व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स
- लोगों की जरूरत के सुपरमार्केट, सुपर बाजार, फल और सब्जी मंडी अनाज की मंडियां
- सभी तरह के शोरूम, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, बच्चों के पार्क और जिम
- मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी
इन पर अब भी जारी प्रतिबंध
- सभी स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल, थिएटर बंद रहेंगे।
- वाटर पार्क, थीम पार्क, और सामूहिक भीड़भाड़ वाली जगहें जैसे जंगल सफारी, बूढ़ातालाब और तेलीबांधा तालाब और पुरखौती मुक्तांगन
- स्कूल, कॉलेज, स्टूडेंट्स के लिए बंद रहेंगे कोचिंग क्लासेज
- रैली, जुलूस, धरना, प्रदर्शन सामाजिक, राजनीतिक, खेल, सांस्कृतिक धार्मिक आयोजन
- चौपाटी
- शहर में 144 की धारा लागू
संडे लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू का नियम लागू
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत लगभग पूरे प्रदेश में संडे लॉकडाउन को अनिवार्य किया गया है। हर दिन शाम 6:00 बजे से अगले दिन की सुबह 6:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू भी लागू रहेगा। संडे को इस दौरान होटल, रेस्टोरेंट, की होम डिलीवरी और थोक माल की लोडिंग-अनलोडिंग को अनुमति रहेगी। रविवार को अस्पताल, क्लीनिक, मेडिकल दुकानें पेट्रोल पंप ही खुलेंगे।