मुंबई। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका को किला कोर्ट ने आज शुक्रवार को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इस अदालत के समक्ष आवेदन विचारणीय नहीं है। इसलिए अंतरिम जमानत याचिका खारिज की जा रही है। अब आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे को जमानत के लिए सेशन कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा।
सुनवाई के दौरान आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे ने अदालत में कहा कि मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास जमानत देने का अधिकार है। मानशिंदे ने कहा कि यदि अदालत के पास रिमांड देने का अधिकार है तो जमानत देने का अधिकार भी कोर्ट की शक्तियों में निहित है। आर्यन की ओर से मानशिंदे ने कहा कि मेरे पास या मेरे बैग में कोई सामग्री नहीं मिली है। किसी भी साजिश का खुलासा करने के लिए एक भी सामग्री नहीं है।
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