वकील बदलने के बाद भी नहीं मिली आर्यन खान को जमानत... अब 30 अक्टूबर तक बढ़ी न्यायिक हिरासत

बॉलीवुड डेस्क। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में आरोपी अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan Drug Case) की मुश्किलें कम होने के बजाए बढ़ती ही जा रही है। मुंबई की विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने आर्यन खान और अन्य की न्यायिक हिरासत 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। वहीं आज भी आर्यन को हाईकोर्ट जमानत नहीं मिली थी। जिसके बाद अब दूसरा झटका एनडीपीएस कोर्ट से लगा है।

अदालत ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत आठ लोगों की न्यायिक हिरासत 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। आर्यन इस समय ऑर्थर रोड जेल में बंद हैं, उन्हें आठ अक्टूबर को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। इसके बाद अब 30 अक्टूबर तक के लिए न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है।

बता दें कि एंटी ड्रग्स एजेंसी एनसीबी ने तीन अक्टूबर को आर्यन समेत कई लोगों को ड्रग्स से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया था। इसके बाद आर्यन ने निचली अदालत में जमानत की अर्जी लगाई। बुधवार को अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया। अब उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया है। उनकी याचिका पर 26 अक्टूबर को सुनवाई होगी। अगर हाई कोर्ट से जमानत मिलती है तो आर्यन जेल से रिहा हो सकते हैं।

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अदालत ने बुधवार को आर्यन खान को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि वह ड्रग्स संबंधी गतिविधियों में नियमित रूप से शामिल थे। अदालत ने कहा था कि व्हाट्सऐप चैट से भी प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि वह मादक पदार्थ तस्करों के संपर्क में थे। अदातल ने अरबाज मर्चेंट (26) और मुनमुन धमेचा (28) की जमानत याचिकाओं को भी खारिज कर दिया था।

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रंजना वर्मा पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया से जुड़ी अनुभवी न्यूज राइटर हैं। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन की शिक्षा प्राप्त की है। रायपुर के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम करते हुए उन्होंने छत्तीसगढ़ और देश से जुड़े समसामयिक मुद्दों के साथ राजनीति, शिक्षा, सरकारी योजनाओं, कारोबार, तकनीक और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर लेखन किया है। समाचार लेखन के साथ SEO आधारित कंटेंट तैयार करने में भी उनकी अच्छी पकड़ है। सरल भाषा में तथ्यों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना और पाठकों तक विश्वसनीय जानकारी पहुंचाना उनकी लेखन शैली की प्रमुख विशेषता है।