मुंबई। इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक ( Interior designer Anvay Naik ) और उनकी मां कुमुद नाइक की आत्महत्या मामले में आरोपों का सामना कर रहे रिपब्लिक टीवी के एडिटर अर्नब गोस्वामी ( Arnab Goswami, Editor, Repubic TV ) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। सोमवार को Arnab Goswami को जमानत देने से बॉम्बे हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति एस एस शिंदे और न्यायमूर्ति एम एस कार्णिक की पीठ ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि Highcourt की ओर से असाधारण क्षेत्राधिकार के इस्तेमाल का कोई केस नहीं बनाया गया था और रेग्युलर बेल के लिए विकल्प उपलब्ध है।

बेंच ने कहा कि इसने साफ कर दिया है कि याचिकाकर्ता के लिए अन्य विकल्प मौजूद हैं। बेंच ने एक बार फिर दोहराया कि याचिकाकर्ता सेशन कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं, जहां 4 दिन में आवेदन पर फैसला लिया जाएगा।

बता दें कि महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले की अलीबाग पुलिस ने गोस्वामी समेत तीन लोगों को आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक और उनकी मां की 2018 में खुदकुशी के सिलसिले में चार नवंबर को गिरफ्तार किया था। दोनों ने कथित तौर पर आरोपियों की कंपनियों द्वारा बकाए का भुगतान नहीं किए जाने पर खुदकुशी कर ली थी।

See also  आसान हुआ विदेशों में मनी ट्रांसफर, कई देशों के पेमेंट सिस्टम से जुड़ेगें UPI और भीम ऐप, जानें क्या होगा फायदा

Chhattisgarh से जुड़ी Hindi News के अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें Facebook पर Like करें, Twitter पर Follow करें और Youtube पर हमें subscribe करें।