रायपुर। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ गौरव सिंह द्वारा रायपुर दक्षिण विधानसभा उपनिर्वाचन 2024 के मद्देनजर शांति व्यवस्था बनाए रखने एवं भयमुक्त वातावरण में मतदाताओं द्वारा मताधिकार का प्रयोग करने के दृष्टिगत रायपुर दक्षिण विधानसभा परिक्षेत्र में भारतीय नागरिक संहिता 2023 की धारा 163 लागू कर दी गई है तथा अस्त्र-शस्त्र धारण करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा उपनिर्वाचन-2024 के कार्यक्रम की घोषणा किए जाने के साथ ही निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। विधानसभा उपनिर्वाचन-2024 के दौरान चुनाव प्रक्रिया में असामाजिक तत्वों द्वारा भय एवं आतंक का वातावरण निर्मित कर शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव में बाधा खड़ी न की जा सके तथा मतदाताओं में किसी भी प्रकार का भय पैदा न हो एवं मतदाता भयमुक्त वातावरण में निर्भय होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें, इसके मद्देनजर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने एक आदेश जारी कर रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में धारा 163 लागू कर दी है तथा आदेश दिया है कि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का शस्त्र, तलवार, फरसा, भाला, लाठी, चाकू, छुरी, कुल्हाड़ी, गुफ्ती, त्रिशूल, खुकरा, सांग एव बल्लम अथवा अन्य अस्त्र शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थान पर नहीं निकलेगा। जो व्यक्ति शासकीय कर्तव्य पर हैं, वे ड्यूटी के दौरान अस्त्र-शस्त्र धारण कर सकेंगे।

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इन पर लागू नहीं होगा ये कानून

यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा जो शारीरिक दुर्बलता, वृद्धावस्था व विकलांगता के कारण सहारे के रूप में लाठी लेकर चलते हैं तथा धार्मिक आस्थाओं के आधार पर धारित अस्त्र-शस्त्र पर भी यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। इसके अलावा रायुपर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के न तो कोई सभा करेगा न ही कोई रैली या जुलूस निकास सकेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले समूह या व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

कलेक्टर ने मतदान केंद्र के 85 बूथों का किया निरीक्षण

रायपुर दक्षिण विधानसभा उप-निर्वाचन 2024 के तहत कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ. गौरव सिंह ने मतदान केंद्रों के 85 बूथों का निरीक्षण किया। कलेक्टर डाॅ. सिंह ने निरीक्षण के दौरान मतदान केंद्र में मतदाताओं के प्रवेश और निकासी के लिए अलग-अलग गेट तैयार करने के निर्देश दिए। कलेक्टर डाॅ. सिंह ने कहा कि सभी मतदान केंद्रों में बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित की जाए और मतदाताओं के बैठने के लिए यथासंभव वेटिग हाॅल और मतदान केंद्रों में आवश्यकतानुसार बेंच लगाया जाएं। मतदान केंद्र में कुर्सी एवं टेबल लगाया जाए। साथ ही मतदान केंद्र में पेयजल, बिजली, शौचालय, मतदान दलों के ठहरने की व्यवस्था बेहतर की जाएं।

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ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग निषेध

रायपुर। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपनिर्वाचन-2024 के दौरान कोलाहल विहीन वातावरण बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. गौरव सिंह ने आदेश जारी कर रायपुर दक्षिण विधानसभा उपनिर्वाचन 2024 के कार्य समाप्ति तक बिना अनुमति के रायपुर दक्षिण विधानसभा परिक्षेत्र में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को निषेध कर दिया है। उन्होने कहा है कि निर्वाचन प्रचार-प्रसार एवं आमसभा प्रचार जुलूस वाहन इत्यादि के लिए क्षेत्र के संबंधित सक्षम प्राधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक की अवधि में किया जा सकता है। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपनिर्वाचन के अंतर्गत अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, रायपुर को सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया है।