सावधान! सार्वजनिक स्थलों में बिना मास्क और फेसकवर के पाए गए तो लगेगा 500 का जुर्माना, स्वास्थ्य विभाग किया आदेश जारी
सावधान! सार्वजनिक स्थलों में बिना मास्क और फेसकवर के पाए गए तो लगेगा 500 का जुर्माना, स्वास्थ्य विभाग किया आदेश जारी

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रायपुर। छत्तीसगढ़ में जारी वैक्सिनेशन के बावजूद बेकाबू हो रहे कोरोना के आंकड़े को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। फैसले के मुताबिक अब सार्वजनिक स्थलों में बिना मास्क या फेसकवर के पाए जाने पर 500 रूपए का अर्थदण्ड लगाने का निर्णय लिया है।

इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने महामारी रोग अधिनियम-1897 के तहत पूर्व में जारी अधिसूचना में संशोधन का आदेश जारी किया है। बता दें पूर्व में यह राशि 100 रूपए थी जिसे बढ़ाकर अब 500 रूपए कर दिया गया है।

कोरोना महामारी से बचाव के लिए लोगों से मास्क लगाकर ही अपने घरों से बाहर निकलने, सोशल और फिजिकल डिस्टेसिंग का कड़ाई से पालन करने और थोड़ी-थोड़ी देर में अपने हाथों को साबुन से धोते रहने की अपील भी की गई है।

देखें आदेश

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