बिलासपुर। मंगलवार को उच्च न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के दामाद डॉ. पुनीत गुप्ता, पूर्व मंत्री राजेश मूणत और मंतूराम पवार को अंतागढ़ टेप कांड में जमानत दे दी। इन्हें न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी के कोर्ट से जमानत मिली है। इन तीनों याचिकाकर्ता के वकील रमाकांत मिश्रा थे।

क्या है पूरा मामला:

दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी, अमित जोगी, पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के दामाद डॉ. पुनीत गुप्ता, मंतूराम पवार और पूर्व मंत्री राजेश मूणत के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। रायपुर के पंडरी थाने में कांग्रेस नेत्री डॉ. किरणमयी नायक के आवेदन पर 420 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में केस रजिस्टर किया गया था।
इसके बाद डॉ. पुनीत गुप्ता, राजेश मूणत और मंतूराम पवार ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगाई थी, जिसे कोर्ट ने खारिजकर दिया था। कई बार सुनवाई में डेट भी बढ़ती चली गई और जमानत नहीं मिल रही थी। ऐसे में आज इन तीनों को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। इससे इन लोगों ने राहत की सांस ली।

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रंजना वर्मा पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया से जुड़ी अनुभवी न्यूज राइटर हैं। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन की शिक्षा प्राप्त की है। रायपुर के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम करते हुए उन्होंने छत्तीसगढ़ और देश से जुड़े समसामयिक मुद्दों के साथ राजनीति, शिक्षा, सरकारी योजनाओं, कारोबार, तकनीक और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर लेखन किया है। समाचार लेखन के साथ SEO आधारित कंटेंट तैयार करने में भी उनकी अच्छी पकड़ है। सरल भाषा में तथ्यों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना और पाठकों तक विश्वसनीय जानकारी पहुंचाना उनकी लेखन शैली की प्रमुख विशेषता है।