हाई कोर्ट

बिलासपुर। हाईकोर्ट से पाठ्य पुस्तक निगम को झटका लगा है। कोर्ट ने तीन प्रिंटर्स कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करने के आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही हाईकोर्ट ने काली सूची में डाले जाने की कार्यवाही को असंवैधानिक एवं अनुचित बताया है।

हाईकोर्ट ने प्रिंटर टेक्नो प्रिंट्स, रामराजा प्रिंटर्स, प्रगति प्रिंटर्स रायपुर पर पाठ्य पुस्तक निगम की ओर से लगाए गए ब्लैकलिस्टिंग आदेश पर रोक लगा दी है। बता दें इस संबंध में 1 दिसंबर 2021 को न्यायमूर्ति सामंत साहब की बेंच सुनवाई की गई थी।

टेक्नो प्रिंट्स, रामराजा प्रिंटर्स एवं प्रगति प्रिंटर्स को पाठय पुस्तक निगम द्वारा दिनांक 2/01/2021 को काली सूची में डाले जाने के विरुद्ध 1 दिसंबर को अंतिम सुनवाई हुई थी। अंतिम सुनवाई पश्चात आदेश सुरक्षित रख लिया गया था।

जिस पर आज दिनांक 28जनवरी 2022 को इस मामले में उच्च न्यायालय ने अंतिम आदेश पारित करते हुए पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा उपरोक्त सभी प्रिंटर को काली सूची में डाले जाने के निर्णय को अनुचित ठहराते हुए याचिकाकर्ता के पक्ष में आदेश पारित किया।

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रंजना वर्मा पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया से जुड़ी अनुभवी न्यूज राइटर हैं। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन की शिक्षा प्राप्त की है। रायपुर के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम करते हुए उन्होंने छत्तीसगढ़ और देश से जुड़े समसामयिक मुद्दों के साथ राजनीति, शिक्षा, सरकारी योजनाओं, कारोबार, तकनीक और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर लेखन किया है। समाचार लेखन के साथ SEO आधारित कंटेंट तैयार करने में भी उनकी अच्छी पकड़ है। सरल भाषा में तथ्यों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना और पाठकों तक विश्वसनीय जानकारी पहुंचाना उनकी लेखन शैली की प्रमुख विशेषता है।