मंत्रालय

रायपुर। राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन बहाल को करने को लेकर नया निर्देश जारी किया है। इस बाबत सभी विभागों को वित्त विभाग ने निर्देश जारी कर दिया है। पत्र में कहा है कि

संदर्भित अधिसूचना द्वारा दिनांक 11:2004 अथवा उसके पश्चात् नियुक्त शासकीय कर्मचारियों हेतु नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है।

जिसके सरल क्रमांक 5.6 एवं 7 के स्थान पर दिनांक 20.01.2023 द्वारा किये गये प्रतिस्थापन की अधिसूचना, छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं (पेंशन) नियम 1976 की अधिसूचना एवं सामान्य भविष्य निधि नियम में संशोधन की अधिसूचना की प्रति संलग्न है।

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रंजना वर्मा पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया से जुड़ी अनुभवी न्यूज राइटर हैं। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन की शिक्षा प्राप्त की है। रायपुर के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम करते हुए उन्होंने छत्तीसगढ़ और देश से जुड़े समसामयिक मुद्दों के साथ राजनीति, शिक्षा, सरकारी योजनाओं, कारोबार, तकनीक और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर लेखन किया है। समाचार लेखन के साथ SEO आधारित कंटेंट तैयार करने में भी उनकी अच्छी पकड़ है। सरल भाषा में तथ्यों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना और पाठकों तक विश्वसनीय जानकारी पहुंचाना उनकी लेखन शैली की प्रमुख विशेषता है।