टीआरपी डेस्क। देश में अश्लील और आपत्तिजनक डिजिटल कंटेंट के खिलाफ मोदी सरकार ने एक बार फिर कड़ा रुख अपनाया है। केंद्र सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने मंगलवार को 5 ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म (OTT) को तत्काल प्रभाव से ब्लॉक कर दिया है। इन प्लेटफॉर्म्स पर नियमों का उल्लंघन कर अश्लील सामग्री परोसने का आरोप है।

इन 5 ऐप्स पर गिरी गाज

  • मूडएक्सवीआईपी (MoodXVIP)
  • कोयल प्लेप्रो (Koyal Playpro)
  • डिजी मूवीप्लेक्स (Digi Movieplex)
  • फील (Feel)
  • जुगनू (Jugnu)

सरकार के अनुसार, ये प्लेटफॉर्म आईटी एक्ट 2000, आईटी नियम 2021 और महिलाओं के अश्लील चित्रण (निषेध) अधिनियम 1986 का सीधा उल्लंघन कर रहे थे।

पहले भी हो चुकी है बड़ी कार्रवाई

यह पहली बार नहीं है जब सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। पिछले साल जुलाई में Ullu और ALTT समेत 25 OTT प्लेटफॉर्म बैन किए गए थे। इससे पहले मार्च 2024 में भी 18 OTT प्लेटफॉर्म्स, 19 वेबसाइट्स और 10 ऐप्स को ब्लॉक किया गया था। सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि मनोरंजन के नाम पर अश्लीलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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किन कानूनों के तहत हुआ एक्शन?

  • IT एक्ट, 2000 (धारा 67 & 67A): इंटरनेट पर अश्लील या सेक्शुअल कंटेंट फैलाना अपराध है।
  • BNS 2023 (धारा 294): सार्वजनिक (डिजिटल) प्लेटफॉर्म पर अश्लील हरकतें दंडनीय हैं।
  • महिला अश्लील निषेध एक्ट 1986: महिलाओं को अपमानजनक रूप में दिखाना गैरकानूनी है।

रंजना वर्मा पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया से जुड़ी अनुभवी न्यूज राइटर हैं। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन की शिक्षा प्राप्त की है। रायपुर के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम करते हुए उन्होंने छत्तीसगढ़ और देश से जुड़े समसामयिक मुद्दों के साथ राजनीति, शिक्षा, सरकारी योजनाओं, कारोबार, तकनीक और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर लेखन किया है। समाचार लेखन के साथ SEO आधारित कंटेंट तैयार करने में भी उनकी अच्छी पकड़ है। सरल भाषा में तथ्यों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना और पाठकों तक विश्वसनीय जानकारी पहुंचाना उनकी लेखन शैली की प्रमुख विशेषता है।