रायपुर। CG News : छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां एक बड़ी रिटेल चेन को महज तीन रुपये की अतिरिक्त वसूली के चलते उपभोक्ता को तीन हजार रुपये का मुआवजा देना पड़ा।

दरअसल सरकंडा की निवासी 21 वर्षीय जायरा अमीना ने 15 अप्रैल 2025 को सीपत रोड स्थित एक बड़े मार्ट से एक किलो टाटा अग्नि लीफ टी खरीदी थी। उत्पाद पर अधिकतम खुदरा मूल्य 235 रुपये दर्ज था, लेकिन बिलिंग के समय उनसे 238 रुपये वसूले गए। जब जायरा ने इस अतिरिक्त राशि पर आपत्ति जताई, तो स्टोर प्रबंधन की ओर से कोई संतोषजनक प्रतिक्रिया नहीं मिली।

CG News : इस व्यवहार से असंतुष्ट होकर उन्होंने जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई। मामले की सुनवाई आयोग के अध्यक्ष आनंद कुमार सिंघल और सदस्यों पूर्णिमा सिंह एवं आलोक पांडे की पीठ द्वारा की गई। सुनवाई में यह स्पष्ट हुआ कि एमआरपी से अधिक कीमत वसूलना न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि यह उपभोक्ता सेवा में कमी की श्रेणी में भी आता है।

आयोग ने निर्णय सुनाते हुए कंपनी को निर्देश दिया कि वह वसूले गए तीन रुपये 45 दिनों के भीतर लौटाए और इसके अतिरिक्त मानसिक परेशानी तथा वाद व्यय के रूप में 3 हजार रुपये का मुआवजा अदा करे।

नवीन कुमार साहू को पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में 5 वर्ष से अधिक का अनुभव है। उन्होंने कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय से Bachelor of Science (Electronic Media) और Master of Science (Electronic Media) की डिग्री हासिल की है। उन्होंने राजधानी रायपुर के कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है।