रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताते हुए राज्य के शासकीय कर्मियों के लिए हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग अनिवार्य कर दिया है। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने प्रदेश के सभी विभागों, संभागायुक्तों और कलेक्टरों को इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किए हैं।

मुख्य सचिव ने कहा कि हाल के दिनों में सड़क दुर्घटनाओं के कारण कई शासकीय कर्मियों की जान चली गई है या वे गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्होंने मोटरयान (संशोधन) अधिनियम, 2019 का हवाला देते हुए जोर दिया कि वाहन चलाते समय हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग अनिवार्य है।

शासकीय कर्मियों के लिए विशेष निर्देश

राज्य के सभी शासकीय और अर्द्धशासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों को वाहन चलाते समय हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही, इन नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागों को यह निर्देश शासकीय कर्मियों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

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