रायपुर। भिलाई के कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की अग्रिम जमानत याचिका बिलासपुर हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। जस्टिस एनके व्यास ने ईडी में दर्ज एफआईआर पर लगी याचिका में दोनों पक्षों को सुनने के बाद जमानत नहीं देने का फैसला किया है।

कोल लेवी मामले में ईडी के प्रतिवेदन के आधार पर ईओडब्ल्यू में भी देवेंद्र सहित 30 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। अग्रिम राहत की कोशिश में देवेंद्र थे जो हाइकोर्ट ने उन्हें नहीं दी।

ईडी की गिरफ्तारी से बचने देवेंद्र ने कोर्ट की शरण ली थी। लगातार सुनवाई हुई। पिछली सुनवाई में ईडी ने अग्रिम जमानत का विरोध किया था, जिस पर आज फैसला आया है।

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रंजना वर्मा पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया से जुड़ी अनुभवी न्यूज राइटर हैं। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन की शिक्षा प्राप्त की है। रायपुर के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम करते हुए उन्होंने छत्तीसगढ़ और देश से जुड़े समसामयिक मुद्दों के साथ राजनीति, शिक्षा, सरकारी योजनाओं, कारोबार, तकनीक और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर लेखन किया है। समाचार लेखन के साथ SEO आधारित कंटेंट तैयार करने में भी उनकी अच्छी पकड़ है। सरल भाषा में तथ्यों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना और पाठकों तक विश्वसनीय जानकारी पहुंचाना उनकी लेखन शैली की प्रमुख विशेषता है।