हाईकोर्ट
CG News: High Court stays the State Information Commissioner selection process, know what is the matter

रायपुर। छत्तीसगढ़ फार्मेसी काउंसिल के सदस्य डॉ. राकेश गुप्ता को निष्कासित करने के रजिस्ट्रार के फैसले पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। न्यायाधीश एमके चंद्रवंशी ने इस मामले में सुनवाई करते हुए फार्मेसी काउंसिल को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने का आदेश दिया है।

यह मामला जस्टिस एनके चंद्रवंशी के सिंगल बेंच में सुना गया, जहां डॉ. राकेश गुप्ता की ओर से अधिवक्ता संदीप दुबे ने कोर्ट में पैरवी की। उन्होंने अदालत को बताया कि फार्मेसी कौंसिल एक्ट के तहत कौंसिल के सदस्य को हटाने का अधिकार रजिस्ट्रार को नहीं है। इसके लिए नियमानुसार सामान्य सभा की बैठक बुलानी जरूरी थी, जिसमें आरोपों को रखा जाता और उपस्थित सदस्यों के फैसले के आधार पर कार्रवाई होती।

अधिवक्ता संदीप दुबे ने कोर्ट से यह भी कहा कि रजिस्ट्रार अश्विनी गुरडेकर ने सामान्य सभा के अधिकारों में हस्तक्षेप करते हुए और क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर आदेश जारी किया, जो कौंसिल के नियमों और निर्देशों के विपरीत था।

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सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने फार्मेसी कौंसिल रजिस्ट्रार के विवादित आदेश और उसके क्रियान्वयन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।

रंजना वर्मा पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया से जुड़ी अनुभवी न्यूज राइटर हैं। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन की शिक्षा प्राप्त की है। रायपुर के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम करते हुए उन्होंने छत्तीसगढ़ और देश से जुड़े समसामयिक मुद्दों के साथ राजनीति, शिक्षा, सरकारी योजनाओं, कारोबार, तकनीक और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर लेखन किया है। समाचार लेखन के साथ SEO आधारित कंटेंट तैयार करने में भी उनकी अच्छी पकड़ है। सरल भाषा में तथ्यों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना और पाठकों तक विश्वसनीय जानकारी पहुंचाना उनकी लेखन शैली की प्रमुख विशेषता है।