रायपुर। नगरीय प्रशासन विभाग ने आगामी नगरीय निकाय चुनाव के लिए खर्च की नई सीमा तय कर दी है। जारी अधिसूचना के अनुसार प्रत्याशी अब पिछली बार की तुलना में अधिक धनराशि खर्च कर सकते हैं।

जानें निगमों में खर्च की सीमा

तीन लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगर निगमों में पार्षद प्रत्याशी अधिकतम 8 लाख रुपये खर्च कर सकते हैं। वहीं तीन लाख से कम जनसंख्या वाले नगर निगमों में यह सीमा 5 लाख रुपये निर्धारित की गई है।

नगर पालिका और पंचायतों में खर्च की सीमा

नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अब नगर पालिका परिषद में पार्षद प्रत्याशियों की खर्च सीमा 2 लाख रुपये होगी। इसी के साथ ही नगर पंचायतों में यह सीमा 75 हजार रुपये तय की गई है।

बढ़ी खर्च सीमा

बता दें कि पहले यह सीमा तीन लाख से अधिक आबादी वाले निगमों में 5 लाख रुपये और तीन लाख से कम आबादी वाले निगमों में 3 लाख रुपये थी। इस बार सीमा में वृद्धि की गई है, जिससे प्रत्याशी अधिक खर्च कर सकेंगे।

रंजना वर्मा पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया से जुड़ी अनुभवी न्यूज राइटर हैं। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन की शिक्षा प्राप्त की है। रायपुर के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम करते हुए उन्होंने छत्तीसगढ़ और देश से जुड़े समसामयिक मुद्दों के साथ राजनीति, शिक्षा, सरकारी योजनाओं, कारोबार, तकनीक और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर लेखन किया है। समाचार लेखन के साथ SEO आधारित कंटेंट तैयार करने में भी उनकी अच्छी पकड़ है। सरल भाषा में तथ्यों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना और पाठकों तक विश्वसनीय जानकारी पहुंचाना उनकी लेखन शैली की प्रमुख विशेषता है।