बिलासपुर।हाईकोर्ट ने रायपुर बार एसोसिएशन के आगामी चुनाव में पुरुषों को 50 प्रतिशत आरक्षण देने के फैसले पर कड़ी नाराजगी जताई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया कि यदि यह आरक्षण तत्काल प्रभाव से वापस नहीं लिया गया, तो अगली सुनवाई में इस पर स्टे (रोक) लगा दिया जाएगा।

50 %आरक्षण को लेकर आपत्ति

रायपुर बार एसोसिएशन के चुनाव 17 अप्रैल को होने हैं। चुनाव प्रक्रिया के तहत रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा 50 प्रतिशत पद पुरुषों के लिए आरक्षित कर दिए गए थे। इस निर्णय के सामने आते ही वकीलों के बीच विवाद खड़ा हो गया और मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया।

मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी कर रहीं अधिवक्ता हमीदा सिद्दीकी ने कोर्ट को बताया कि संविधान महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। उन्होंने तर्क दिया कि न्याय व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी महत्वपूर्ण है, लेकिन यहां महिलाओं के लिए निर्धारित अवसरों को दरकिनार कर पुरुषों को 50 प्रतिशत आरक्षण दे दिया गया, जो असंगत है।

जस्टिस नरेश कुमार चंद्रवंशी ने सुनवाई के दौरान इस व्यवस्था पर असंतोष जताते हुए कहा कि इसे तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। कोर्ट ने साफ किया कि यदि निर्देश का पालन नहीं हुआ, तो अगली सुनवाई में इस निर्णय पर रोक लगाने में देरी नहीं की जाएगी।