रायपुर। छत्तीसगढ़ में असिस्टेंट टीचर के प्रमोशन के बाद संशोधित पोस्टिंग निरस्त किए जाने को लेकर हाईकोर्ट ने शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। सिंगल बेंच ने शिक्षकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के आदेश पर स्थगन आदेश दिया है।

बता दें कि प्रमोशन के बाद संशोधित पदस्थापना में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आने के बाद शासन ने शिक्षकों के पदस्थापना आदेश को निरस्त कर दिया था, जिसके खिलाफ प्रभावित शिक्षकों ने याचिका दायर की है।

हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद ऐसे शिक्षक जो रिलीव नही हुए है वो अपने संशोधित पोस्टिंग वाली जगह पर बने रहेंगे। वहीं हाईकोर्ट ने याचिका पर शासन को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। इस तरह की 500 से अधिक याचिकाएं दायर की गई है, बता दें कि इस मामले में सुनवाई अब एक साथ 13 सितंबर को होगी।

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रंजना वर्मा पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया से जुड़ी अनुभवी न्यूज राइटर हैं। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन की शिक्षा प्राप्त की है। रायपुर के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम करते हुए उन्होंने छत्तीसगढ़ और देश से जुड़े समसामयिक मुद्दों के साथ राजनीति, शिक्षा, सरकारी योजनाओं, कारोबार, तकनीक और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर लेखन किया है। समाचार लेखन के साथ SEO आधारित कंटेंट तैयार करने में भी उनकी अच्छी पकड़ है। सरल भाषा में तथ्यों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना और पाठकों तक विश्वसनीय जानकारी पहुंचाना उनकी लेखन शैली की प्रमुख विशेषता है।