छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित रामअवतार जग्गी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने अमित जोगी को फिलहाल तुरंत सरेंडर करने की शर्त से छूट दे दी है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अमित जोगी को रामअवतार जग्गी हत्याकांड में दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने उन्हें 23 अप्रैल (आज) तक सरेंडर करने का सख्त आदेश दिया था, जिसे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ?

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने गुरुवार को अमित जोगी की याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है, जिसमें उन्हें आज ही जेल जाने को कहा गया था। अदालत ने इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

नवीन कुमार साहू को पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में 5 वर्ष से अधिक का अनुभव है। उन्होंने कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय से Bachelor of Science (Electronic Media) और Master of Science (Electronic Media) की डिग्री हासिल की है। उन्होंने राजधानी रायपुर के कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है।