Raipur Meat Shop Closed: अगर आप रायपुर में रहते हैं और अगले कुछ दिनों में मांसाहार का प्लान बना रहे हैं, तो जरा रुकिए। नगर निगम ने आगामी धार्मिक पर्वों को देखते हुए शहर में तीन दिन तक मांस-मटन की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगा दी है। निगम के स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर स्पष्ट कर दिया है कि नियमों का पालन न करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी।
इन तारीखों पर रहेगा प्रतिबंध
मिली जानकारी के अनुसार, नगर पालिक निगम रायपुर की महापौर मीनाल चौबे के निर्देश पर यह निर्णय लिया गया है। शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के नियमों का पालन करते हुए निगम ने ये तारीखें तय की हैं:
- 20 मार्च 2026: चेटी चंद
- 27 मार्च 2026: रामनवमी
- 31 मार्च 2026: महावीर जयंती
इन तिथियों पर रायपुर नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी पशुवध गृह (कसाईखाना) और मांस-मटन की छोटी-बड़ी दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी। निगम की स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. तृप्ति पाणिग्राही ने सभी दुकानदारों को इस बाबत आधिकारिक सूचना भेज दी है।
नियमों का उल्लंघन पड़ा भारी तो होगी कार्रवाई
नगर निगम प्रशासन ने इस बार सख्ती के मूड में है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि प्रतिबंधित दिनों में शहर के किसी भी होटल, रेस्टोरेंट या गली-मोहल्ले की दुकानों में मांस-मटन का अवैध विक्रय किया जाता है, तो निगम की टीम तुरंत कार्रवाई करेगी।
पकड़े जाने पर न केवल सामग्री जब्त की जाएगी, बल्कि संबंधित दुकान संचालक पर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। निगम ने सभी व्यापारियों से आग्रह किया है कि वे प्रशासन के इस फैसले का सम्मान करें और शांतिपूर्ण तरीके से पर्व मनाने में सहयोग करें।
आम जनता पर क्या पड़ेगा असर?
इस फैसले का सीधा असर शहर के नॉन-वेज खाने के शौकीनों और होटल-रेस्टोरेंट संचालकों पर पड़ेगा। ऐसे में अगर आप इन तारीखों पर कोई पार्टी प्लान कर रहे हैं, तो अपना प्रोग्राम पहले ही एडजस्ट कर लें, वरना आखिरी समय में आपको मायूस होना पड़ सकता है।


