रायपुर। डीएमएफ घोटाले में आरोपी सूर्यकांत तिवारी को सर्वोच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। इस मामले में अभियुक्त की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी, शशांक मिश्रा और तुषार गिरि ने पक्ष रखते हुए पैरवी की। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद सूर्यकांत तिवारी को सशर्त जमानत देने का आदेश पारित किया।

अधिवक्ताओं ने न्यायालय के समक्ष कहा कि, सूर्यकांत तिवारी जमानत के दौरान न्यायालय द्वारा निर्धारित सभी शर्तों का पालन करेंगे।

3 साल बाद जेल से बाहर आएंगे

सूर्यकांत तिवारी 3 साल बाद जेल से बाहर आएंगे। अक्टूबर 2022 से वे जेल में थे। बता दे कि, 29 अक्टूबर 2022 को सूर्यकांत तिवारी जस्टिस अजय सिंह राजपूत की कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचे थे। इसकी जानकारी मिलने पर ईडी के अफसर भी कोर्ट पहुंच गए। देर शाम तक चली बहस के बाद कोर्ट ने सूर्यकांत को 12 दिन की रिमांड पर ईडी को सौंप दिया गया था।

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नवीन कुमार साहू को पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में 5 वर्ष से अधिक का अनुभव है। उन्होंने कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय से Bachelor of Science (Electronic Media) और Master of Science (Electronic Media) की डिग्री हासिल की है। उन्होंने राजधानी रायपुर के कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है। उन्हें छत्तीसगढ़, राष्ट्रीय समाचार, राजनीति, शिक्षा, सरकारी योजनाओं, कारोबार, तकनीक और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लेखन का अनुभव है। वे तथ्यपरक, विश्वसनीय और SEO-अनुकूल समाचार एवं लेख तैयार करने में विशेषज्ञता रखते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों तक सटीक और उपयोगी जानकारी सरल भाषा में पहुंचाना है।