हाईकोर्ट

रायपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आईपीएस मुकेश गुप्ता की पदोन्नति निरस्त करने के राज्य सरकार के फैसले को सही ठहराया है। बता दें कि सरकार ने कैट और सिंगल बेंच के आदेश को डबल बेंच में चुनौती दी थी।

इस माह की शुरूआत में चीफ जस्टिस की डबल बेंच ने अंतिम सुनवाई के बाद इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि आर्थिक अनियमितताओं के आरोप में पिछले तीन साल से मुकेश गुप्ता निलंबित चल रहे हैं।

पूर्व में भाजपा शासनकाल के दौरान सन् 2018 में उन्हें पदोन्नत कर अतिरिक्त महानिदेशक से महानिदेशक बना दिया गया था। जिसके बाद राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद शिकायतों को आधार बनाते हुए उन्हें निलंबित कर दिया गया था। उनके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण भी दर्ज किए गए थे। साथ ही सरकार द्वारा 26 सितंबर 2019 को उनकी पदोन्नति का आदेश निरस्त कर दिया।

पदोन्नति निरस्त करने के खिलाफ गुप्ता ने केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल (कैट) में अपील की थी। कैट ने उनके पक्ष में निर्णय दिया था और पदोन्नति निरस्त करने के आदेश को रद्द कर दिया। कैट के आदेश के खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार ने हाईकोर्ट में अपील की थी, जिसकी सिंगल बेंच में सुनवाई हुई।

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बेंच ने मुकेश गुप्ता के पक्ष में आदेश देते हुए कैट के आदेश को सही ठहराया। राज्य सरकार ने सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ डिवीजन बेंच में अपील की। डिवीजन बेंच ने सुनवाई के दौरान कैट के आदेश पर स्थगन दे दिया था। इसमें दोनों पक्षों की सुनवाई 6 सितंबर को पूरी होने के बाद डिवीजन बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कैट के आदेश को निरस्त कर राज्य शासन के पक्ष में फैसला दिया।

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रंजना वर्मा पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया से जुड़ी अनुभवी न्यूज राइटर हैं। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन की शिक्षा प्राप्त की है। रायपुर के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम करते हुए उन्होंने छत्तीसगढ़ और देश से जुड़े समसामयिक मुद्दों के साथ राजनीति, शिक्षा, सरकारी योजनाओं, कारोबार, तकनीक और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर लेखन किया है। समाचार लेखन के साथ SEO आधारित कंटेंट तैयार करने में भी उनकी अच्छी पकड़ है। सरल भाषा में तथ्यों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना और पाठकों तक विश्वसनीय जानकारी पहुंचाना उनकी लेखन शैली की प्रमुख विशेषता है।