बिलासपुर : प्रदेश भर में लगातार गिर रहे कोरोना के मामलों और वैक्सीनेशन के बाद महामारी से मिली राहत के बीच कोरोना से बचाव के दिशानिर्देशों मे ढीलाई देने का दौर जारी है। राजधानी रायपुर में सिनेमाघर संचालन नियमों में मिली छूट के बाद अब न्यायधानी बिलासपुर में भी 100% क्षमता के साथ सिनेमाघरों का संचालन हो सकेगा। बता दें कि करीब दो साल बाद सिनेमाघरों के 100 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालन की कवायद की जा रही है। हालाँकि सिनेमाघरों में कुछ नियमों का पालन अभी भी अनिवार्य होंगे।

इन नियमों का करना होगा पालन

  • मास्किंग अनिवार्य होगी।
  • फिजीकल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य होगा।
  • वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट साथ ले जाना अनिवार्य होगा।
  • इंटरवल की टाइमिंग बढ़ाई जाएगी।
  • स्टाफ का टीकाकरण भी जरूरी रखा गया है।
  • दो शो के बीच पूरे हॉल को सेनेटाईज़ करना अनिवार्य होगा।
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रंजना वर्मा पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया से जुड़ी अनुभवी न्यूज राइटर हैं। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन की शिक्षा प्राप्त की है। रायपुर के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम करते हुए उन्होंने छत्तीसगढ़ और देश से जुड़े समसामयिक मुद्दों के साथ राजनीति, शिक्षा, सरकारी योजनाओं, कारोबार, तकनीक और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर लेखन किया है। समाचार लेखन के साथ SEO आधारित कंटेंट तैयार करने में भी उनकी अच्छी पकड़ है। सरल भाषा में तथ्यों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना और पाठकों तक विश्वसनीय जानकारी पहुंचाना उनकी लेखन शैली की प्रमुख विशेषता है।