Fuel Ban on Old Car in Delhi : नई दिल्ली। दिल्ली की सड़कों पर अब पुराने वाहनों की खटारा रफ्तार पर ब्रेक लगने वाला है। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को काबू करने के लिए 1 जुलाई 2025 से एंड-ऑफ-लाइफ (EOL) वाहनों के खिलाफ सख्त नियम लागू करने का ऐलान किया है। इस नियम के तहत 15 साल से पुराने पेट्रोल-सीएनजी और 10 साल से पुराने डीजल वाहनों को फ्यूल स्टेशनों पर पेट्रोल, डीजल या सीएनजी नहीं मिलेगा।

Fuel Ban on Old Car in Delhi : क्या है एंड-ऑफ-लाइफ (EOL) वाहन

एंड-ऑफ-लाइफ वाहन वे हैं जिनकी उम्र तय सीमा से ज्यादा हो चुकी है. दिल्ली में 15 साल से पुराने पेट्रोल और सीएनजी वाहन, साथ ही 10 साल से पुराने डीजल वाहन इस श्रेणी में आते हैं। CAQM के मेंबर डॉ. वीरेंद्र शर्मा के अनुसार, दिल्ली में करीब 62 लाख EOL वाहन हैं, और हर दिन 3 लाख वाहनों में से 7,000 ऐसे वाहन पकड़े जाते हैं। इन वाहनों को अब सड़कों से हटाने की तैयारी है।

See also  Corona Update : घटने लगा कोरोना का ग्राफ! बीते 24 घंटों में मिले 12,751 नए कोरोना मरीज, 42 की हुई मौत

Fuel Ban on Old Car in Delhi : फ्यूल स्टेशनों पर सख्ती, ANPR कैमरे तैनात

1 जुलाई से दिल्ली के सभी 500 फ्यूल स्टेशनों पर EOL वाहनों को ईंधन देने पर पूरी तरह रोक लगेगी। इसके लिए सभी पेट्रोल पंपों पर ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (ANPR) कैमरे लगाए गए हैं, जो वाहनों की नंबर प्लेट स्कैन कर उनकी उम्र का पता लगाएंगे। पंप कर्मचारी इन वाहनों को फ्यूल देने से मना करेंगे और इसकी जानकारी का लॉग भी रखेंगे।