Mutual Fund में करते हैं इन्वेस्ट तो 30 जून तक कर लें ये जरूरी काम वरना नहीं निकाल पाएंगे अपना पैसा
Mutual Fund में करते हैं इन्वेस्ट तो 30 जून तक कर लें ये जरूरी काम वरना नहीं निकाल पाएंगे अपना पैसा

टीआरपी न्यूज डेस्क। अगर आप म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) में पैसा लगाते हैं तो ये खबर आपके काम की है। दरअसल 30 जून से एक बहुत ही जरूरी नियम बदलने जा रहा है।

नए नियम के तहत जो लोग 30 जून तक पैन और आधार कार्ड को लिंक (PAN-Aadhaar Link) नहीं कराएंगे उनका पैन कार्ड (PAN Card) अवैध हो जाएगा जिसका सीधा असर आपकी म्यूचुअल फंड में की हुई इन्वेस्टमेंट पर भी पड़ेगा। जिससे आप अपने निवेश खाते से पैसा नहीं निकाल पाएंगे।

इनवैलिड पैन के साथ निवेश संभव नहीं

म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए आपको दो दस्तावेज़ीकरण प्रक्रिया (Documentation Process) से गुजरना होता है। पहले प्रोसेस के तहत नो योर कस्टमर या KYC कराना जरूरी होता है। वहीं दूसरे प्रोसेस के लिए ग्राहक के पास एक वैध पैन होना जरूरी है। आधार से लिंक न होने के कारण यदि आपका पैन अमान्य हो जाता है तो आप म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं कर पाएंगे।

 

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