लॉकडाउन
छत्तीसगढ़ के इस जिले में कुछ रियायतों के साथ 7 जून तक बढ़ा लॉकडाउन

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही। छत्तीसगढ़ के GPM जिले में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमने के बाद जिले में कुछ रियायतों के साथ लॉकडाउन को 7 जून तक आगे बढ़ा दिया गया है। जिला प्रशासन द्वारा जारी किये गए आदेश के अनुसार पूरे जिले में 7 जून रात 12 बजे तक लॉकडाउन जारी रहेगा। इस दौरान प्रशासन ने ठेले, गुमटी और सैलून को खोलने का निर्देश दिया है, जबकि पान, सिगरेट गुटखा की दुकानें बंद रहेंगी। लॉकडाउन बढ़ाने के को लेकर जिला कलेक्टर नम्रता गांधी ने आदेश जारी कर दिया है।

जानिए पॉइंट टू पॉइंट आदेश के प्रमुख बिंदु

1. स्ट्रीट येण्डर्स / चौपाटी / चाट / समोसा / गुपचुप / फास्ट फूड इत्यादि के विक्रय हेतु ठेलों / व्यवसायिक संस्थानों को संचालन की अनुमति होगी।

 

2. पान, सिगरेट की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानों को प्रातः 06:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक संचालन की अनुमति होगी। सभी सामाग्रीयों को यथा संभव दुकान संचालकों द्वारा होम डिलीवरी को प्रोत्साहित करते हुए प्रातः 06:00 बजे से सायं 04/100/ बजे तक स्ट्रीट वेण्डर्स / ठेले वालों/ पिक-अप / मिनीट्रक / अन्य उपयुक्त छोटे वाहन के माध्यम से की जाने की अनुमति होगी। इस हेतु प्रयुक्त वाहन पर बैनर या बड़ा स्टिकर प्रदर्शित करना होगा।

उपरोक्तानुसार होटलों एवं रेस्टोरेंट्स से प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 08:00 बजे तक केवल होम डिलीवरी / टेक-अवे की अनुमति दी जाती है किन्तु ग्राहकों के लिए इन-हाउस डाइनिंग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। भीड़-भाड या निर्देशों का उल्लघन होने पर होटलों एवं रेस्टोरेंट्स को नियमानुसार 30 दिवस हेतु सील करने की कार्यवाही की जायेगी। सभी दुकान संचालकों निर्देशित किया जाता है कि स्वय एवं स्टॉफ का कोविड-19 टीकाकरण सुनिश्चित करेंगे एवं प्रमाण पत्र दुकान पर प्रदर्शित करेंगे।

 

3. आदेशानुसार दुकान संचालको को दुकान संचालन एवं होम डिलीवरी के दौरान मास्क धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। किसी दुकान में संचालन एवं होम डिलीवरी के दौरान भीड़-भाड़ होने पर एपिडेमिक एक्ट 1897 के अधीन चालान/ अर्थदण्ड अधिरोपित करने के साथ-साथ दुकान को 30 दिवस हेतु सील किया जायेगा।

संबंधित नगर पंचायत / ग्रामीण क्षेत्र के अधिकारी उनके क्षेत्र में प्रोविजन स्टोर/ किराना दुकानों से संपर्क हेतु उनके मोबाईल नम्बर/ पोर्टल की जानकारी शोसल मीडिया के माध्यम से प्रसारित करेंगे। उपरोक्त निर्देशों के उल्लंघन की दशा में दुकान को सील करने/ठेले को जब्त करने / अर्थदण्ड राशि 5000/- (पाच हजार रुपये) एव बिना मारक के प्रति व्यक्ति को 500/- (पाच सौ रूपये अर्थदण्ड अधिरोपित की जायेगी।

 

4. माईक्रो-फाइनेंस इन्स्टीट्यूशन कम्पनी को संचालन की अनुमति होगी। सैलून ब्यूटी पार्लर को प्रात 06.00 बजे से सायं 04:00 बजे तक संचालन की अनुमति होगी।

 

5. प्रत्येक रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रखा जावेगा, जिसके दौरान केवल अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल दुकान, पेट्रोल पंप तथा इस आदेश द्वारा निर्धारित समयावधि में शासकीय उचित मूल्य दुकानें, एल.पी.जी. पैट शॉप न्यूज पेपर, दुग्ध / फल / सब्जी तथा अनुमति प्राप्त अन्य वस्तुओं / सेवाओं की होम डिलीवरी के संचालन की ही अनुमति होगी।

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