High levels of lead Patanjali cow ghee: मध्य प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने पतंजलि गाय घी के एक बैच को स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित पाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। प्रयोगशाला की जांच में इस घी के 200 एमएल पैक वाले एफएडब्ल्यूबी-260017 बैच के नमूने में सीसे की मात्रा निर्धारित सीमा से पांच गुना अधिक पाई गई है।
नियमानुसार घी में सीसे की मात्रा अधिकतम 0.02 मिलीग्राम प्रति किलो होनी चाहिए, लेकिन जांच में लिए गए नमूने में 0.10 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम सीसा पाया गया। इस मात्रा को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है।
छिंदवाड़ा से लिया गया था नमूना, भोपाल लैब में हुई जांच
जांच के लिए नमूना गत 10 अगस्त को छिंदवाड़ा जिले के तामिया (देलाखारी) स्थित अनिल किराना से लिया गया था। नौ अक्टूबर को भोपाल स्थित केली प्राइवेट लिमिटेड प्रयोगशाला की रिपोर्ट में इसे असुरक्षित घोषित किया गया। रिपोर्ट आने के बाद खाद्य विभाग ने तत्काल कार्रवाई शुरू की।
प्रदेश में बिक्री पर रोक, देशभर से रिकॉल का आदेश
मध्य प्रदेश खाद्य एवं औषधि प्रशासन के नियंत्रक मनोज पुष्प ने बताया कि अब प्रदेश में इस बैच के पतंजलि गाय घी की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है।
इसके साथ ही निर्माता पतंजलि फूड लिमिटेड को आदेश जारी किया गया है कि वह देश भर के बाजार, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलरों से इस बैच का पूरा स्टाक 24 घंटे में वापस (रिकॉल) मंगाए। वापस मंगाए गए स्टाक पर स्पष्ट रूप से ‘फूड रिकॉल-नॉट फॉर सेल’ अंकित करने के साथ ही उसे नष्ट करने का बैचवार हिसाब भी विभाग ने मांगा है।
महाराष्ट्र कमिश्नर को भी लिखा पत्र
चूंकि इस घी का निर्माण स्थल महाराष्ट्र में है, इसलिए मध्य प्रदेश खाद्य विभाग ने महाराष्ट्र फूड कमिश्नर को भी पत्र लिखकर पूरे देश से किए जा रहे रिकॉल की निगरानी करने को कहा है।
FAQ: अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
Q1. MP में पतंजलि गाय घी के किस बैच को असुरक्षित पाया गया है?
Ans. छिंदवाड़ा के तामिया से लिए गए 200 ML पैक वाले FAWB-260017 बैच को असुरक्षित पाया गया है। भोपाल लैब की 9 अक्टूबर की रिपोर्ट में इसमें सीसे की मात्रा तय सीमा से 5 गुना ज्यादा मिली।
Q2. घी में सीसे की कितनी मात्रा मिली और मानक क्या है?
Ans. मानक के अनुसार घी में सीसे की मात्रा अधिकतम 0.02 mg/kg होनी चाहिए, लेकिन जांचे गए सैंपल में 0.10 mg/kg सीसा पाया गया है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।
Q3. इस मामले में खाद्य विभाग ने क्या कार्रवाई की है?
Ans. MP खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने इस बैच की प्रदेश में बिक्री पर तत्काल रोक लगा दी है और निर्माता पतंजलि फूड लिमिटेड को 24 घंटे में देशभर से स्टॉक रिकॉल करने का आदेश दिया है। महाराष्ट्र फूड कमिश्नर को भी निगरानी के लिए पत्र लिखा गया है।



