टीआरपी डेस्क। रिजर्व बैंक ऑफ इंड‍िया (RBI) के आदेश के अनुसार आज से 2000 रुपये के नोट को बैंकों में जमा करने और बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अगर आपके पास भी 2000 रुपये के नोट हैं तो आप अपने नजदीकी क‍िसी भी बैंक में जाकर नोट बदल सकते हैं। इसके अलावा आप इन्‍हें खाते में भी जमा कर सकते हैं।

बता दें कि आबीआई गवर्नर शक्‍त‍िकांत दास ने एक द‍िन पहले ही लोगों से अपील की है क‍ि नोट बदलने को लेकर क‍िसी तरह की जल्दबाजी नहीं करें। 2000 रुपये का का नोट वैध है और इसे अगले चार महीने में कभी भी बदला जा सकता है। आइए जानते हैं इससे जुड़े 7 अहम सवालों के जवाब-

कब तक बदल सकेंगे नोट?

आरबीआई की तरफ से 2000 रुपये के नोट को वापस लेने की घोषणा करते हुए कहा गया था क‍ि वैध मुद्रा को 23 मई से लेकर 30 सितंबर 2023 तक बैंकों में जाकर बदला जा सकता है। आप इसे अकाउंट में भी जमा करा सकते हैं। एक बार में 10 नोट ही बदल सकेंगे।आरबीआई ने आदेश में यह भी कहा क‍ि 2000 रुपये के नोट को सर्कुलेशन से बाहर किया जा रहा है। आप इन नोटों से खरीदारी कर सकते हैं.

See also  बहुत जल्द बिना इंजेक्शन के किशोरों को दी जाएगी कोरोना की खुराक! अक्टूबर में आएगी ZyCoV D

क्‍या नोट बदलवाने में पैसा लगेगा?

आरबीआई की तरफ से पहले ही साफ क‍िया जा चुका है क‍ि 2,000 रुपये के नोट को बैंक से बदलवाने में क‍िसी तरह का कोई पैसा नहीं लगेगा। बैंक जाकर आप ब‍िना क‍िसी अत‍िर‍िक्‍त चार्ज के अपने 10 नोट एक बार में बदला सकते हैं।

बैंक खाते में कितने नोट जमा कर सकते हैं?

बैंक अकाउंट में 2000 रुपये के नोट जमा करने की कोई ल‍िमिट नहीं है। आपके पास ज‍ितने भी नोट हैं उन्‍हें आप बैंक अकाउंट में जमा करा सकते हैं। बैंकिंग रूल्‍स के अनुसार 50000 या इससे अध‍िक की जमा पर आपको पैन -आधार कार्ड दिखाना होगा। इसके अलावा आप पैसा जमा करते समय आयकर के न‍ियमों का ध्‍यान रखें।

क्या नोट बदलने के ल‍िए ID प्रूफ देना होगा?

पैसा बदलने के ल‍िए क‍िसी प्रकार का ID प्रूफ देने की जरूरत नहीं है. आरबीआई गवर्नर की तरफ से सोमवार को भी इस स्‍पष्‍ट न‍िर्देश द‍िये गए क‍ि नोट बदलने के ल‍िए क‍िसी प्रकार के पहचान-पत्र की जरूरत नहीं है। कुछ बैकों ने ऐसे ग्राहकों के ल‍िए आईडी का प्रावधान रखा है, ज‍िनका खाता उस बैंक में नहीं है।

See also  Delhi Election Result 2025 Live : रूझानों में BJP को बढ़त, 48 सीटों पर आगे, AAP को झटका, दोपहर तक साफ हो जाएगी तस्वीर

30 स‍ितंबर के बाद 2000 नोटों का क्या होगा?

अगर आप 30 स‍ितंबर 2023 तक नोटों को जमा नहीं करवा पाए तो ऐसा नहीं क‍ि ये नोट अवैध हो जाएंगे। लेक‍िन उसके बाद आपके नोट बैंक में नहीं बदले जा सकेंगे। 30 स‍ितंबर के बाद आपको नोट बदलवाने के ल‍िए आरबीआई के दफ्तर में जाना होगा। हालांकि आरबीआई की तरफ से इस बारे में क‍िसी तरह का दिशा निर्देश नहीं दिया गया।

आम जनता की एक बार में कुल 20,000 रुपये तक के 2,000 रुपये के नोटों को बदलने के लिए किसी फार्म की जरूरत नहीं होगी। ऐसे नोटों को खाते में जमा करने आरबीआइ ने कोई सीमा नहीं तय की है।

Hindi News के लिए जुड़ें हमारे साथ हमारे
फेसबुक, ट्विटरयूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, टेलीग्रामकू
 पर

रंजना वर्मा पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया से जुड़ी अनुभवी न्यूज राइटर हैं। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन की शिक्षा प्राप्त की है। रायपुर के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम करते हुए उन्होंने छत्तीसगढ़ और देश से जुड़े समसामयिक मुद्दों के साथ राजनीति, शिक्षा, सरकारी योजनाओं, कारोबार, तकनीक और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर लेखन किया है। समाचार लेखन के साथ SEO आधारित कंटेंट तैयार करने में भी उनकी अच्छी पकड़ है। सरल भाषा में तथ्यों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना और पाठकों तक विश्वसनीय जानकारी पहुंचाना उनकी लेखन शैली की प्रमुख विशेषता है।