21 साल का लड़का नहीं कर सकता शादी, लेकिन लिव-इन की सहमति: पंजाब हाईकोर्ट
21 साल का लड़का नहीं कर सकता शादी, लेकिन लिव-इन की सहमति: पंजाब हाईकोर्ट

नेशनल डेस्क। इन दिनों देश में लड़कियों की 21 साल में शादी का मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है। केंद्र सरकार के इस फैसले को लेकर पूरे देशभर में बवाल मचा हुआ है। कई नेता इस फैसले का विरोध कर रहे है और कई नेता सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। पंजाब और हरियाणा के खाप पंचायतो ने इस फैसले का विरोध किया है। इस बीच पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने एक मामले में सुनवाई करते हुए टिप्पणी की है कि, ’21 साल की उम्र से कम का कोई पुरुष शादी नहीं कर सकता, लेकिन वह 18 या उससे अधिक उम्र वाली महिला की सहमति होने पर उसके साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह सकता है।

मिली जानकारी के अनुसार, मई 2018 के सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया, जिसमें यह कहा गया था कि, कोई भी युवा बिना शादी के किसी युवती के साथ रह सकता है।

दरअसल, पंजाब के गुरदासपुर के लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे एक जोड़े की सुरक्षा को लेकर किये गए याचिका पर पंजाब हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी।

क्या है मामला?

युवक-युवती दोनों ही 18 साल से अधिक उम्र के हैं। लेकिन हिंदू मैरिज एक्‍ट के तहत कानूनी रूप से वह 21 साल की उम्र पूरी होने तक शादी नहीं कर सकता। इसलिए युवा जोड़े ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके सुरक्षा की मांग की है। उनका कहना है कि, उनके परिवारवाले उनके रिलेशनशिप की वजह से उनकी हत्या करवा सकते है। अपनी जान का खतरा बताते हुए दोनों ने हाईकोर्ट में सुरक्षा की याचिका दायर की है।

Hindi News के लिए जुड़ें हमारे साथ हमारे
फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, टेलीग्राम, कू और वॉट्सएप, पर
…

रंजना वर्मा पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया से जुड़ी अनुभवी न्यूज राइटर हैं। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन की शिक्षा प्राप्त की है। रायपुर के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम करते हुए उन्होंने छत्तीसगढ़ और देश से जुड़े समसामयिक मुद्दों के साथ राजनीति, शिक्षा, सरकारी योजनाओं, कारोबार, तकनीक और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर लेखन किया है। समाचार लेखन के साथ SEO आधारित कंटेंट तैयार करने में भी उनकी अच्छी पकड़ है। सरल भाषा में तथ्यों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना और पाठकों तक विश्वसनीय जानकारी पहुंचाना उनकी लेखन शैली की प्रमुख विशेषता है।