टीआरपी डेस्क। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट मामले में आरोपी बिभव कुमार को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। बिभव बीते 100 दिनों से जेल में बंद थे। बिभव कुमार की जमानत याचिका कई बार खारिज हो चुकी थी। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने आज ही आप नेता विजय नायर को दिल्ली शराब घोटाला मामले में जमानत दी थी।

राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से जुड़े कथित मारपीट के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी बिभव कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था। बता दें, इस मामले में लोअर कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट ने बिभव की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुईयां की बेंच ने सुनवाई के बाद बिभव को जमानत दे दी है।

क्या है मामला?

स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया था कि 13 मई को जब वह सीएम आवास गई थी, तब बिभव कुमार ने उसके साथ बदसलूकी की और उसकी पिटाई की। बाद में स्वाति 15 मई को मामले में केस भी दर्ज कराई। दिल्ली पुलिस ने 18 मई को बिभव कुमार को सीएम आवास से गिरफ्तार किया था।

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रंजना वर्मा पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया से जुड़ी अनुभवी न्यूज राइटर हैं। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन की शिक्षा प्राप्त की है। रायपुर के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम करते हुए उन्होंने छत्तीसगढ़ और देश से जुड़े समसामयिक मुद्दों के साथ राजनीति, शिक्षा, सरकारी योजनाओं, कारोबार, तकनीक और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर लेखन किया है। समाचार लेखन के साथ SEO आधारित कंटेंट तैयार करने में भी उनकी अच्छी पकड़ है। सरल भाषा में तथ्यों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना और पाठकों तक विश्वसनीय जानकारी पहुंचाना उनकी लेखन शैली की प्रमुख विशेषता है।