टीआरपी डेस्क। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी मामले में बिभव कुमार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बता दें कि कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव कुमार को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बिभव को तीन दिन की पुलिस कस्टडी की अवधि खत्म होने के बाद पेश किया गया था।

वहीं, दिल्ली हाईकोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर भी सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। जमानत याचिका में बिभव ने गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए कहा था कि उन्हें जबरदस्ती पुलिस हिरासत में रखा गया। इसके लिए मुआवजा भी मांगा। साथ ही पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच के साथ ही मामले में जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश देने की भी मांग की है।

आपको बता दें कि स्वाति मालीवाल ने बिभव कुमार पर 13 मई को सीएम आवास पर उसके साथ मारपीट करने का आरोप लगाया था। इसके बाद स्वाति ने इस संबंध में 16 मई को पुलिस में केस दर्ज कराया था। पुलिस ने बिभव को 18 मई को गिरफ्तार कर लिया था।

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रंजना वर्मा पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया से जुड़ी अनुभवी न्यूज राइटर हैं। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन की शिक्षा प्राप्त की है। रायपुर के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम करते हुए उन्होंने छत्तीसगढ़ और देश से जुड़े समसामयिक मुद्दों के साथ राजनीति, शिक्षा, सरकारी योजनाओं, कारोबार, तकनीक और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर लेखन किया है। समाचार लेखन के साथ SEO आधारित कंटेंट तैयार करने में भी उनकी अच्छी पकड़ है। सरल भाषा में तथ्यों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना और पाठकों तक विश्वसनीय जानकारी पहुंचाना उनकी लेखन शैली की प्रमुख विशेषता है।