टीआरपी डेस्क। सरकार ने दर्द निवारक दवा निमेसुलाइड को लेकर बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने 100 मिलीग्राम से अधिक मात्रा वाली निमेसुलाइड की सभी खाने वाली दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर तत्काल रोक लगा दी है। यह निर्णय औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 26ए के तहत लिया गया है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 29 दिसंबर 2025 को जारी अधिसूचना में बताया कि अधिक डोज वाली निमेसुलाइड दवाएं मानव स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा कर सकती हैं। मंत्रालय का कहना है कि बाजार में इसके सुरक्षित विकल्प पहले से उपलब्ध हैं, इसलिए जनहित को ध्यान में रखते हुए यह कदम जरूरी था।

ड्रग्स तकनीकी सलाहकार बोर्ड से परामर्श और आम जनता से प्राप्त सुझावों पर विचार के बाद सरकार ने यह अंतिम फैसला किया है। इसके तहत तय सीमा से ज्यादा डोज वाली निमेसुलाइड दवाएं अब देश में पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगी। सरकार के अनुसार, इस फैसले का उद्देश्य लोगों की सेहत की सुरक्षा करना और दवाओं से होने वाले संभावित खतरों को रोकना है।

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