टीआरपी डेस्क। GST Rate Cut:जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक बुधवार को समाप्त हो चुकी है। बैठक में जीएसटी स्लैब में बदलाव को लेकर अहम फैसला लिया गया। 5 से 18 फीसदी स्लैब को बरकरार रखा गया। जबकि 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत वाले स्लैब को खत्म कर दिया गया। लग्जरी, शराब और सिगरेट जैसे आइटमों के लिए 40 फीसदी एक नया टैक्स स्लैब बनाया गया है। जीएसटी की नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होगी.
GST Rate Cut:सरकार का ये कदम लोगों के लिए राहतभरा है। कई चीजों पर अब लोगों को कम GST देना होगा। जो कि पहले के मुकाबले कम होगा। जिन आइटम पर 40 फीसदी जीएसटी लगाया जाएगा, वो चीजे काफी महंगी हो जाएगी। वहीं, नया जीएसटी स्लैब किसानों के लिए भी राहत लेकर आया है।
GST Rate Cut: जिससे खेती से जुड़ी कई चीजे सस्ती हो गई है। जैसे कि, ट्रैक्टर के टायर पर पहले 18 प्रतिशत जीएसटी लगता था,अब इसे 5 प्रतिशत कर दिया गया। वहीं, ट्रैक्टर खरीदने पर लगने वाले टैक्स में कमी दर्ज की गई। पहले ट्रैक्टर खरीदने के लिए 12 प्रतिशत जीएसटी देना होता है. अब इसे 5 प्रतिशत कर दिया गया है.
किसानी से जुड़ी अन्य चीजें भी हुई खत्म
GST Rate Cut: वानिकी-बागवानी मशीन, हार्वेस्टिंग और थ्रैशिंग मशीन , कंपोस्टिंग मशीन (खाद बनाने की मशीन) आद पर पहले 12% जीएसटी लगता था, लेकिन अब इसकी नई दरें 5 फीसद कर दी गई हैं. 12 निर्दिष्ट जैव-कीटनाशकों और प्राकृतिक मेन्थॉल पर पहले 12 प्रतिशत जीएसटी लगता था, लेकिन अब इसे घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है.
सिंचाई मशीन पर लगेगा 5 प्रतिशत जीएसटी
GST Rate Cut: सिंचाई से संबंधित मशीनों पर पहले किसानों को 12 प्रतिशत जीएसटी देना पड़ता था, अब उसे घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है. वहीं कृषि मशीनरी पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया है. बायो कीटनाशक, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और स्प्रिंकलर पर पहले जीएसटी 12% जीएसटी था, लेकिन अब इसे घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है


