MBBS Fees: प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की फीस सरकारी जितनी, जानें कब लागू होगी NMC की नई गाइडलाइन

टीआरपी डेस्क। Private Medical College Fees for 50% seats: भारत में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की फीस को लेकर नेशनल मेडिकल कमीशन की नई गाइडलाइन (NMC) अगले शैक्षणिक सत्र से लागू हो रही है।

आधिकारिक सूत्रों ने इस संबंध में जानकारी दी है, नई गाइडलाइन के अनुसार, निजी मेडिकल कॉलेजों और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की फीस भी सरकारी मेडिकल कॉलेजों के बराबर (Medical College Fees) की जाएगी। यह नई व्यवस्था 50 फीसदी सीटों पर लागू होगी। किसी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में स्थित प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों के 50% सीटों की फीस कितनी होगी, यह उस राज्य/ केंद्रसासित प्रदेश में स्थित अन्य सरकारी मेडिकल कॉलेजों की फीस से निर्धारित होगा।

एनएमसी ने गत तीन फरवरी को एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया था, जिसमें निजी मेडिकल कॉलेज और डीम्ड विश्वविद्यालयों में 50 प्रतिशत सीट के लिए संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेज के बराबर ही फीस वसूले जाने के फैसले की जानकारी दी गई थी।

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रंजना वर्मा पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया से जुड़ी अनुभवी न्यूज राइटर हैं। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन की शिक्षा प्राप्त की है। रायपुर के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम करते हुए उन्होंने छत्तीसगढ़ और देश से जुड़े समसामयिक मुद्दों के साथ राजनीति, शिक्षा, सरकारी योजनाओं, कारोबार, तकनीक और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर लेखन किया है। समाचार लेखन के साथ SEO आधारित कंटेंट तैयार करने में भी उनकी अच्छी पकड़ है। सरल भाषा में तथ्यों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना और पाठकों तक विश्वसनीय जानकारी पहुंचाना उनकी लेखन शैली की प्रमुख विशेषता है।